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March 4, 2025

हिमाचल: 31 तक नहीं कराया यह काम तो नहीं मिलेगी बिजली-पानी, नोटिस जारी

नाफरमानी पर लगेगी 15 फीसदी पेनल्टी 

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MC Shimla Warn

शिमला। केवल हिमाचल प्रदेश ही नहीं, देश के और भी राज्यों में रसूखदार लोग बकाया बिलों को समय पर जमा कराने से कन्नी काटते हैं। लेकिन सेवा के बदले सरकारी खजाने में पहुंचने वाला यह पैसा विकास कार्यों में खपता है। इसीलिए कई बार बकाया जमा न करने वालों पर सख्ती की जाती है। शिमला नगर निगम ने भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वालों को 31 मार्च तक बकाया रकम जमा करने को कहा है। निगम की यह आखिरी चेतावनी है। इसमें कहा गया है कि अगर टैक्स जमा नहीं हुआ तो बिजली-पानी नहीं मिलेगा।

 

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अब तक 29 हजार के करीब लोगों ने अपना टैक्स जमा कराया है, लेकिन 3000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है। इसमें सरकारी भवन भी शामिल हैं। शमिला नगर निगम ने इसके लिए डिफॉल्टर मकान मालिकों को नोटिस जारी किया है। नगर निगम ने अब पांच फीसदी पेनल्टी भी भवन मालिकों पर लगाई है। यदि लोग जल्द अपना टैकस जमा नहीं करवाते हैं तो उनपर 15 फीसदी पेनल्टी भी नगर निगम लगाने जा रहा है।

 

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टैक्स से सालाना 19 करोड़ की आय

शिमला शहर में 31,900 भवन हैं, जिनसे नगर निगम टैक्स लेता है। जो टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ नगर निगम सख्ती बरतने जा रहा है और भवन मालिकों को नोटिस जारी कर अपना टैक्स जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स से हर साल नगर निगम को 19 करोड़ रुपये की आय होती है। निगम हर साल अप्रैल में टैक्स के बिल जारी करता है। यह प्रक्रिया 31 जून तक चलती है, लेकिन भवन मालिक समय पर टैक्स जमा नही कर रहे हैं, जिसमे अधिकतर कमर्शियल भवन हैं।

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ISBT से 6 करोड़ का प्रोपर्टी टैक्स

नगर निगम को आईएसबीटी से ही 6 करोड़ से ज्यादा का टैक्स लेना है। आईएसबीटी लंबे समय से टैक्स नही दे रहा है। नगर निगम की ओर से कई बार नोटिस भी दिया गया और बिजली पानी काटने का नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन आईएसबीटी प्रबंधन कोर्ट चला गया है। वहीं, इसके अलावा सीपीडब्ल्यूडी के कई भवन भी टैक्स नही दे रहे हैं। ऐसे में नगर निगम द्वारा इन्हें भी नोटिस जारी कर टैक्स जमा करवाने को कहा है।

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