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June 16, 2025

हिमाचल में आज से होम स्टे के नए नियम लागू, ये रहेंगी शर्तें- पूरी न होेने पर लगेगा भारी जुर्माना

ग्रामीणों के विरोध के चलते बदले गए नियम

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Himachal New Homestay Policy

शिमला। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की ओर होम स्टे के नए नियम आज से लागू हो सकते हैं। डिपार्टमेंट ने नियमों को हिंदी में ट्रांस्टलेंट कर लिया है। होम स्टे रूल्स-2025 के तहत हजारों युवाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। अब होम स्टे के मालिक एक कमरे के लिए 10,000 तक का किराया वसूल सकेंगे।

रजिस्ट्रेशन फीस हुई कम

हिमाचल होम स्टे रूल्स-2025 (Himachal Homestay Rules) में कई बड़ी राहते दी गई हैं। इसमें सबसे पहल पंजीकरण शुल्क (Registration Fee) और GST (Goods and Services Tax) दरों का कम होना है। इतना ही नहीं, अब होम स्टे के लिए कोई NOC (No Objection Certificate) नहीं चाहिए होगा। इससे होम स्टे का निर्माण करना आसान हो जाएगा। NOC की आवश्यकता खत्म होने से होम स्टे खोलने वालों को बड़ी राहत मिली है।

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किराया आधारित श्रेणियां: सिल्वर, गोल्डन और डायमंड

नए नियमों में होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट को तीन श्रेणियों में बांटा गया है-

  • सिल्वर श्रेणी

3000 रुपये तक किराया

  • गोल्डन श्रेणी

3000 से 10,000 रुपये तक

  • डायमंड श्रेणी

10,000 रुपये से अधिक

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इन श्रेणियों के हिसाब से सुविधाएं तय होंगी और चेकलिस्ट के माध्यम से सरकारी निरीक्षण भी होगा। सभी संचालकों को अब नए नियमों के अनुसार पुनः पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

ग्रामीण विरोध के बाद बदली रणनीति

गौरतलब है कि फरवरी में सरकार ने सभी होम स्टे को व्यवसायिक गतिविधि घोषित कर दिया था, जिसके चलते बिजली और पानी के व्यवसायिक कनेक्शन अनिवार्य किए गए थे। इससे ग्रामीण स्वरोजगार से जुड़े हजारों युवाओं ने विरोध जताया था। इस पर सरकार ने अब संशोधन करते हुए पंचायत क्षेत्र के लिए घरेलू दरों की व्यवस्था बहाल की है।

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CCTV और फायर सिस्टम अनिवार्य

अब अवैध रूप से चल रहे होम स्टे पर पुलिस केस दर्ज होगा। साथ ही नगर निकाय क्षेत्रों में सीवरेज और गारबेज शुल्क भी व्यवसायिक दरों पर देना होगा। हर होम स्टे में अब ये सुविधाएं अनिवार्य होंगी-

  • अतिथि रजिस्टर
  • बिल बुक
  • CCTV कैमरे
  • अग्निशमन उपकरण
  • वर्षा जल संग्रहण प्रणाली

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संचालन की अनुमति आवेदन के 30 दिन के भीतर दी जाएगी। अब संरचना स्थिरता प्रमाणपत्र और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) की एनओसी की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। साथ ही अब वे लोग भी आवेदन कर सकते हैं जो हिमाचल में 20 साल से अधिक समय से रह रहे हैं, भले ही वे दूसरे राज्यों से हों।

पंजीकरण शुल्क भी तय

 

श्रेणी नगर निगम टीसीपी/साडा नगर पंचायत ग्राम पंचायत
सिल्वर ₹8000 ₹5000 ₹5000 ₹3000
गोल्डन ₹12,000 ₹8000 ₹8000 ₹6000
डायमंड ₹18,000 ₹12,000 ₹12,000 ₹10,000

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क्या रखी गई हैं शर्तें?

नए नियमों के तहत होम स्टे को पंजीकृत करने के लिए होम स्टे संचालकों को कुछ शर्तें माननी होंगी। जैसे कि-

  • होम स्टे मालिक के पास 120 वर्ग फुट से लेकर 100 वर्ग फुट के आकार का सिंगल और डबल बेडरूम होगा।
  • 30 वर्ग फुट का बाथरूम-शौचालय होगा।
  • होम स्टे के परिसर में CCTV लगाना अनिवार्य होगा।
  • पीने के पानी के लिए RO और एक्वागार्ड लगाना जरूरी है।
  • कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था होनी चाहिए।
  • कमरों में टाइल्स और मार्बल फ्लोरिंग होनी चाहिए।
  • कमरों में सीलन नहीं होनी चाहिए।
  • कमरों में फर्स्ट एड की सुविधा के साथ चिकित्सक का नाम, मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए।
  • होमस्टे में आगंतुक पुस्तिका उपलब्ध होनी चाहिए ताकि ग्राहक फीडबैक दे सकें।

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