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February 21, 2025

हिमाचल: नाइट अलाउंस, डीए और एरियर की मांग को लेकर HRTC कर्मियों का हल्ला बोल

ड्राइवर-कंडक्टरों ने सरकार को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम 

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shimla news

शिमला। नाइट अलाउंस, डीए और एरियर नहीं मिलने से भड़के HRTC के ड्राइवर-कंडक्टरों ने शुक्रवार को शिमला में सुक्खू सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। सुक्खू सरकार ने पिछले साल 12 अक्टूबर को HRTC के ड्राइवर-कंडक्टरों को वित्तीय लाभ देने का वादा किया था। लेकिन कर्मचारियों का दावा है कि सीएम ने उनसे झूठा वादा किया और वित्तीय लाभ के 165 करोड़ रुपए का अभी तक भुगतान नहीं किया गया।

15 दिन का दिया अल्टीमेटम

इससे पहले भी ये कर्मचारी इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। अब कर्मचारियों के यूनियन ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 6 मार्च तक एरियर नहीं मिलने पर यूनियन ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी।

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इसे लेकर यूनियन ने बीते कल ही HRTC प्रबंधन को नोटिस दे दिया है। आपको बता दें कि मार्च 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए HRTC कर्मचारियों को पेंशन और पेंशन लाभ अब तक जारी नहीं किए गए हैं, जिससे वे आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं।

कड़े कदम लेने से पीछे नहीं हटेंगे- अध्यक्ष

यूनियन के अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू बार बार झूठ बोल रहे हैं। यदि 15 दिन के भीतर देनदारी क्लियर नहीं की गई, तो ड्राइवर-कंडक्टर कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। इससे होने वाले नुकसान के लिए सरकार जिम्मेदार होगी।

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पहली किस्त भी जारी नहीं हुई

अक्टूबर 2024 में सरकार ने घोषणा की थी कि HRTC के ड्राइवरों और कंडक्टरों के 55 महीने के रात्रि ओवरटाइम की 97 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान मार्च 2025 तक दो किस्तों में किया जाएगा, जिसमें 50 करोड़ रुपये की पहली किस्त तुरंत जारी की जाएगी। इसके अलावा, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने की भी घोषणा की गई थी।

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने HRTC को ड्राइवरों और कंडक्टरों के बकाया वित्तीय लाभ समय पर जारी न करने पर सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वित्तीय संकट का बहाना बनाकर अदालती आदेशों का पालन न करना स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने आदेश दिया कि बकाया भुगतान में देरी के लिए वित्तीय संकट को बहाना नहीं बनाया जा सकता।

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