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February 27, 2025
सुक्खू सरकार ने पलट दिया अपना ही फैसला, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं लेंगे पानी का बिल
अक्टूबर माह से लेना था पानी का बिल, फीडबैक मिलने के बाद बदला फैसला
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शिमला। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की जनता को बड़ी राहत प्रदान की है। सुक्खू सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों से 100 रुपए पानी का बिल लेने के अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है। यानी अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को 100 रुपए पानी का बिल नहीं देना पड़ेगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 17 लाख परिवारों को बड़ी राहत मिली है।
दरअसल सुक्खू सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से पानी का बिल वसूल करने का निर्णय लिया था। सरकार ने अक्टूबर माह में प्रति परिवार 100 रुपए पेयजल बिल के रूप में लेने का फरमान जारी किया था। जिसको लेकर जनवरी माह में इसकी अधिसूचना भी जारी की गई थी। लेकिन बिल अदायगी में खामियां उजागर होने के बाद अब सरकार ने इस फैसले पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है।
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इस बात का खुलासा सीएम सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अक्टूबर माह में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार से 100 रुपए बिल लेने के आदेश जारी किए थे। जिसको लेकर जनवरी 2025 में अधिसूचना जारी क गई थी। यानी इस बार लोगों को अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का पानी का बिल एक साथ चुकाना था। लेकिन इस बिल को लेकर फील्ड से मिले फीडबैक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने ही फैसले को बदलने का निर्णय लिया है।
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सुक्खू सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के पानी के बिल को लेकर अलग अलग दरें तय की थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल की चार अलग अलग श्रेणियां बनाई गई थीं। इनमें विधवा महिला, दिव्यांग, गरीब परिवारों को बिल में पूरी तरह से छूट दी गई थी। इसके अलावा 50 हजार रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों को बिल में 50 फीसदी की छूट का फैसला किया गया था। लेकिन अब सुक्खू सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को ही पानी के बिल से राहत प्रदान कर दी गई है।
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सुक्खू सरकार ने शहरी इलाकों के लिए भी नए सिरे से पेयजल दरें तय की हैं। हालांकि इन दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। शहरी बिलों को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई थी उसके अनुसार 0 से 20 किलोलीटर पर 19.30 रुपए प्रति किलोलीटर, 20 से 30 किलोलीटर पर 33.28 रुपए प्रति किलोलीटर और 30 किलोलीटर से ज्यादा पर 59.90 रुपए प्रति किलोलीटर तय किया गया था। जलशक्ति विभाग ने सरकारी संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, निजी स्कूलों, होम स्टे, निजी कार्यलयों, रेस्टोरेंट और सामान्य होटलों के लिए भी अलग से पेयजल दरें तय की हैं।