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October 15, 2025
हिमाचल : अब पहाड़ों में सेल्फी लेने पर देने पड़ेंगे 5000 रुपये! जानें क्या है पूरा मामला
सेल्फी के चक्कर में बढ़ रहा खतरा- सख्त आदेश जारी
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लाहौल-स्पीति। हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों में जहां एक ओर सर्दियों का आगाज हो चुका है, वहीं दूसरी ओर पर्यटकों की भीड़ भी लगातार बढ़ रही है। मगर अब पहाड़ों में सेल्फी लेने वालों को महंगा पड़ सकता है।
आपको बता दें कि खूबसूरत घाटियों में रोमांच की तलाश में नदी किनारे उतरकर फोटो या सेल्फी लेना पर्यटकों को महंगा पड़ सकता है। लाहौल-स्पीति पुलिस ने पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सख्त एडवाइजरी और जुर्माने का आदेश जारी किया है।
पुलिस ने साफ कर दिया है कि कोकसर से लेकर तांदी संगम (केलांग) तक नदी या नालों के बहाव क्षेत्र में उतरना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जो भी पर्यटक इस आदेश की अवहेलना करेगा, उस पर न्यूनतम ₹1000 से लेकर ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। गंभीर उल्लंघन की स्थिति में 8 दिन की जेल या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं।
लाहौल-स्पीति की पुलिस अधीक्षक शिवानी मेहला ने बताया कि हर साल देश-विदेश से हजारों सैलानी लाहौल की प्राकृतिक सुंदरता का दीदार करने आते हैं। लेकिन कई पर्यटक रोमांच या सोशल मीडिया पर ‘परफेक्ट फोटो’ पाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल लेते हैं।
उन्होंने कहा कई बार पर्यटक नदी के किनारे, बर्फीले पत्थरों या बहते पानी में उतरकर फोटो खिंचवाते हैं। वहां ज़रा सी फिसलन या संतुलन बिगड़ने से बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं, इसलिए यह फैसला पर्यटकों की सुरक्षा के हित में लिया गया है।
SP ने बताया कि लाहौल घाटी में तापमान तेजी से गिर रहा है और नदी किनारों पर अब बर्फ जमने लगी है। ऐसे में सतह बेहद फिसलनभरी हो चुकी है। थोड़ी-सी लापरवाही व्यक्ति को सीधे नदी में खींच सकती है।
उन्होंने कहा कि हाल ही में कई जगहों पर पुलिस ने ऐसे पर्यटकों को रोका है, जो नालों या बहते पानी में उतरकर वीडियो बना रहे थे। “यह सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि अपनी जान से खिलवाड़ है।
लाहौल-स्पीति पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश निम्न क्षेत्रों में विशेष रूप से लागू रहेगा। कोकसर से तांदी संगम (केलांग) तक का पूरा नदी तट क्षेत्र और अथरघू ब्रिज से सुमदो (काजा) के बीच के सभी बहाव क्षेत्र। इन इलाकों में स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने सतर्कता चौकियां भी स्थापित की हैं, ताकि नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो सके।
SP शिवानी मेहला ने बताया कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 115 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के अनुसार, ऐसे अपराध के लिए ₹1000 से ₹5000 तक का जुर्माना और अधिकतम आठ दिन तक की कैद का प्रावधान है।
लाहौल-स्पीति पुलिस ने सभी पर्यटकों से अपील की है कि वे सुंदर वादियों का आनंद लेते समय सुरक्षा को प्राथमिकता दें। पुलिस ने कहा कि सेल्फी या वीडियो के लिए अपनी जान खतरे में डालना समझदारी नहीं है। कुछ पल की लापरवाही जिंदगीभर के पछतावे में बदल सकती है। सुरक्षित रहें, नियमों का पालन करें और लाहौल की खूबसूरती का आनंद सुरक्षित तरीके से उठाएं।
गौरतलब है कि बीते सप्ताह लाहौल-स्पीति के ऊपरी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। अटल टनल, सिस्सू, केलांग और कोकसर जैसे इलाकों में पर्यटकों की आवाजाही तेजी से बढ़ी है। कई सैलानी बर्फ में फोटो और वीडियो लेने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए किसी भी प्रकार का जोखिम भरा स्टंट, बर्फ पर दौड़ना या पानी में उतरना सख्त वर्जित रहेगा।