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September 21, 2025

हिमाचल: कल से लागू हो रहीं GST की नई दरें, जानें क्या-क्या होगा सस्ता

रोजमर्रा की चीजों पर पड़ेगा असर

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GST News

शिमला। कल की तारीख बहुत खास होने वाली है। कल से नवरात्रि शुरू हो रहीं है तो वहीं कल से लोगों को महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। कल से GST की नई दरें लागू होने वाली हैं जिससे कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। इन बदलावों से आम आदमी को कुछ राहत मिलने वाली है।

375 चीजें हो जाएंगी सस्ती

कल यानी 22 सितंबर (सोमवार) से देश में नए GST रेट लागू होंगे। इससे रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। रसोई का सामान हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाई हो या वाहन, लगभग 375 चीजें कल से सस्ती हो जाएंगी।

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रसोई का सामान होगा सस्ता

कल से रसोई की ढेर सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी व आइसक्रीम जैसी आम इस्तेमाल की चीजें सस्ती हो जाएंगी। वहीं टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन जैसी चीजें भी सस्ती मिलेंगी।

अब सस्ते में मिलेंगी दवाइयां

दवाओं, फॉर्मूलेशन, ग्लूकोमीटर, डायग्नॉस्टिक किट जैसी मेडिकल चीजों पर GST दर को 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे आम आदमी को दवाएं सस्ती मिलेंगी। सीमेंट पर GST 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत कर दिया गया है जिससे घर बनाने वालों को भी फायदा मिलेगा।

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सरकार ने दे दिए थे निर्देश

सरकार की ओर से दवा दुकानों को पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए थे। कहा गया था कि GST में कटौती के लाभ को ध्यान में रखकर MRP में बदलाव करने या कम कीमत पर दवा बेचें।

सस्ती हो जाएंगी गाड़ियां

GST दर में बदलाव का फायदा वाहन खरीददारों को भी मिलेगा। छोटी व बड़ी गाड़ियों पर टैक्स की दरें 18 व 28 प्रतिशत कर दी गई हैं। वहीं कई कार कंपनियों ने पहले ही दामों में कटौती की घोषणा कर दी है।

शैंपू व साबुन होगा सस्ता

स्वास्थ्य क्लब, सैलून, फिटनेस सेंटर, योग, सौंदर्य व फिटनेस सेवाओं को टैक्स कर को 5 प्रतिशत में रख दिया गया है। वही बालों का तेल, साबुन, शैंपू जैसी चीजें सस्ती हो जाएंगी क्योंकि इनपर भी टैक्स कर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

शेविंग क्रीम होगी सस्ती

रोजमर्रा की चीजें जैसे टेलकम पाउडर, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, ऑफ्टरशैव लोशन का दाम भी कम हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनपर टैक्स की दर 18 से कम कर 5 प्रतिशत कर दी गई है। गौरतलब है कि 2 सितंबर से GST में दो स्लैब होंगे।

तंबाकू पर 28 प्रतिशत कर

ज्यादातर चीजों और सेवाओं पर 5 व 18 प्रतिशत कर लगेगा। लग्जरी चीजों के लिए कर की दर 40 प्रतिशत होगी। तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर 28 प्रतिशत कर के साथ उपकर लगेगा।

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