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April 1, 2025

हिमाचल में शराब-दूध महंगा, बिजली सस्ती- आज से होने जा रहे ये बड़े बदलाव

सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की हाजिरी अब बायोमीट्रिक ऐप के माध्यम से लगेगी

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HIMACHAL NEWS

शिमला। हिमाचल प्रदेश में एक अप्रैल से कई नए नियम और बदलाव लागू हो गए हैं। इनमें सरकारी कर्मचारियों, दिहाड़ीदारों, बीपीएल परिवारों, बिजली उपभोक्ताओं और आम जनता को प्रभावित करने वाले निर्णय शामिल हैं। बता दें कि आज से दूध की कीमतें भी बढ़ने जा रही है। 

सरकारी सेवाओं और रोजगार में बदलाव

सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की हाजिरी अब बायोमीट्रिक ऐप के माध्यम से लगेगी, पहले यह बायोमीट्रिक मशीन से होती थी। अनुबंध पर कार्यरत पांच हजार कर्मचारी नियमित किए जाएंगे, जो पिछले दो वर्षों से सरकारी, अर्ध-सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत है। कर्मचारियों और पेंशनरों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पूरा डीए भुगतान मिलेगा।

 

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मजदूरी और पेंशन में बढ़ोतरी

  • दिहाड़ीदारों की मजदूरी 400 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये कर दी गई है।

  • मनरेगा कामगारों की मजदूरी 300 रुपये से बढ़ाकर 320 रुपये कर दी गई है।

बीपीएल चयन 

  • गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिए नया सर्वेक्षण शुरू होगा।

  • वर्तमान में 2.65 लाख बीपीएल परिवार हैं, जो अब 2.82 लाख तक बढ़ाए जाएंगे।

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बिजली और अन्य आवश्यक वस्तुओं की दरों में बदलाव

  • बिजली की दरों में कटौती

    • घरेलू बिजली दरों में 15 पैसे प्रति यूनिट की कमी।

    • व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए 12 पैसे और उद्योगों के लिए 20 पैसे प्रति यूनिट की कमी।

  • दूध की कीमतों में वृद्धि

    • गाय का दूध 45 रुपये से बढ़कर 51 रुपये प्रति लीटर होगा।

    • भैंस का दूध 55 रुपये से बढ़कर 61 रुपये प्रति लीटर मिलेगा।

  • मक्की और गेहूं के दाम बढ़े

    • मक्की की खरीद 30 रुपये से बढ़कर 40 रुपये प्रति किलो।

    • गेहूं की खरीद 50 रुपये से बढ़कर 60 रुपये प्रति किलो।

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परिवहन और टोल टैक्स में बदलाव

  • फास्टैग से टोल टैक्स की वसूली शुरू होगी, जिससे वाहन चालकों को रसीद कटवाने के लिए बाहर नहीं निकलना पड़ेगा।

  • ग्रीष्मकालीन स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा, जिसमें विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

शराब और पर्यावरण सेस

प्रदेश में बिकने वाली शराब की दरों में वृद्धि होगी, क्योंकि शराब ठेकों की नीलामी अधिक कीमत पर की गई है। लीज पर जमीन लेकर व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वालों पर दो प्रतिशत पर्यावरण सेस लागू होगा।

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