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April 1, 2025
हिमाचल: BPL सूची में किसे मिलेगी एंट्री? प्रधानों की दखल नहीं चलेगी, यहां जानें सभी शर्तें
BPL सूची में शामिल होने के नए नियम
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शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए नए मानदंड तय किए हैं, जिससे जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल सके। अब महिला मुखिया वाले कुछ विशेष परिवारों, दिव्यांग व्यक्तियों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों को इस सूची में शामिल किया जाएगा। प्वाइंटर में समझिए किसे मिलेगा बीपीएल का फायदा और क्या है नए नियम
ऐसे परिवार जिनमें महिला मुखिया हो और 18 से 59 वर्ष आयु का कोई व्यस्क सदस्य न हो।
जिन परिवारों के मुखिया को 50 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता हो।
जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या किसी अन्य गंभीर बीमारी से स्थायी रूप से अक्षम हो गए हों।
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बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन ग्राम पंचायत में प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक दिया जा सकता है।
आवेदन का सत्यापन एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी, जिसमें पंचायत प्रधानों की भूमिका नहीं होगी।
बीपीएल सूची से किसी को हटाने की सिफारिश ग्राम सभा के समक्ष प्रस्ताव रखकर की जाएगी।
पूरी प्रक्रिया 15 मई तक पूरी कर ली जाएगी।
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जिनके पास पक्का मकान है, वे इस सूची में शामिल नहीं होंगे।
परिवार की सालाना आय सीमा 36,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है।
जिनके पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि है या जिनका कोई भी सदस्य सरकारी, अर्द्धसरकारी या निजी नौकरी में है, वे बीपीएल सूची से हटा दिए जाएंगे।
प्रत्येक परिवार के मुखिया को एक शपथ पत्र देना होगा कि उनके पास पक्का मकान नहीं है, वे आयकर नहीं देते हैं और उनकी वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं है।
यदि कोई बीपीएल परिवार का सदस्य ग्राम पंचायत में अलग परिवार के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन करता है, तो उसे अगले तीन वर्षों तक बीपीएल सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
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यह नियम सरकार द्वारा जरूरतमंद परिवारों की मदद के उद्देश्य से लागू किए गए हैं, जिससे सही लाभार्थियों को बीपीएल योजनाओं का फायदा मिल सके। तारकि किसी भी प्रकार से समृद्ध परिवार के लोग बीपीएल का फायदा ना उठा सके।