#यूटिलिटी
August 2, 2025
हिमाचल: होटल के मेन्यू में दिखानी होगी खाने की मात्रा, मनमानी करने पर लगेगा 25 हजार जुर्माना, जानें
ग्राहकों के हित का नियम
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बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के रेस्टोरेंट और होटेल के मेन्यू में नया बदलाव होने जा रहा है। नई व्यवस्था के मुताबिक अब मेन्यू में कीमत के साथ-साथ खाने की मात्रा भी लिखनी होगी। अगर होटेल और रेस्टोरेंट मालिक ऐसा नहीं करते तो उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ेगा। आइए जानते हैं पूरा मामला।
हम जब भी किसी होटेल या रेस्टोरेंट जाते हैं तो देखते हैं कि मेन्यू में खाने की मात्रा को हाफ या फुल प्लेट जैसे शब्दों से दर्शाया गया होता है। इसकी कोई मानक परिभाषा नहीं होती। इसके चलते एक ही डिश अलग-अलग होटेल में अलग-अलग मात्रा और दाम में कस्टमर को दी जाती है। इससे कस्टमर भ्रम और अंसतोष की स्थिति में पहुंच जाता है।
अब ये तस्वीर बदलने वाली है। अब मेन्यू कार्ड में डिश के दाम के साथ-साथ डिश की मात्रा भी लिखी जाएगी। विधिक माप विज्ञान विभाग बिलासपुर के सहायक नियंत्रक कहते हैं कि अब आप हिमाचल के किसी होटेल या रेस्तरां में दाल मखनी या मटर पनीर आदि ऑर्डर करेंगे तो मेन्यू में साफ-साफ लिखा होगा कि वो डिश कितनी मात्रा में परोसी जा रही है।
इस नियम से ग्राहकों को ये जानने का अधिकार मिलेगा कि वो जिस कीमत का भुगतान कर रहे हैं, उसके बदले में उन्हें कितना खाना मिल रहा है। विधिक माप विज्ञान विभाग ने बिलासपुर जिले में इस नियम को लेकर निरीक्षण शुरू कर दिया है। पहले चरण में विभाग ने होटेल और रेस्तरां मालिकों को नए नियम के बारे में जागरूक किया जिससे मेन्यू कार्ड में बदलाव किए जा सके।
बता दें कि पहले चरण में सिर्फ जानकारी और चेतावनी दी जा रही है। दूसरे चरण में विभाग द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा। अगर इस दौरान किसी होटेल या रेस्टोरेंट के मेन्यू पर खाने की मात्रा वजन में नहीं दी गई होगी तो सीधे चालान की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस जुर्माने की राशि 2000 से 25000 रूपये तक के बीच होगी।