#यूटिलिटी

March 20, 2025

अनुराग ठाकुर को राहत, लड़ पाएंगे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का चुनाव, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

हिमाचल हाईकोर्ट ने नामांकन तिथि बढ़ाने के दिए निर्देश

शेयर करें:

Anurag Singh Thakur

शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व खेल मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर को बड़ी राहत दी है। सांसद अनुराग ठाकुर का भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्वाचन मंडल से उनकी अयोग्यता पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने बीएफआई को उनकी उम्मीदवारी के लिए नामांकन की तिथि बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। ठाकुर को वार्षिक आम बैठक में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने और उसमें पूरी तरह से भाग लेने की भी अनुमति दी गई है।

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल: पंचत्तव में विलीन हुए विमल नेगी, बेटी ने दिया कांधा; 6 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि

अनुराग ठाकुर लड़ना चाहते थे चुनाव

दरअसल हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन उन्हें चुनकर आया सदस्य नहीं होने के कारण अयोग्य करार दिया गया था। बीएफआई अध्यक्ष अजय सिंह के आदेश पर ही अनुराग ठाकुर को 7 मार्च को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया था। आदेश में कहा गया था कि सिर्फ चुने हुए सदस्य ही चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

 

यह भी पढ़ें : 20 साल से वन भूमि पर बैठे किसानों को सुक्खू सरकार देगी मालिकाना हक, यह हैं शर्तें

 

हिमाचल हाईकोर्ट के जस्टिस अजय मोहन गोयल ने आज गुरुवार को अपना फैसला सुनाया कि  13 मार्च को निर्वाचन अधिकारी आर के गॉबा द्वारा अनुमोदित निर्वाचन मंडल प्रथम दृष्टया खराब है और कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है। इसमें अनुराग ठाकुर को शामिल नहीं किया गया था।

हाईकोर्ट ने 7 मार्च के नोटिस पर लगाई रोक

इसमें कहा गया कि इस परिप्रेक्ष्य में सुविधा का संतुलन भी याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है और यदि अंतरिम राहत प्रदान नहीं की जाती है, तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। इसमें आगे कहा गया कि अंतरिम उपाय के रूप में, यह न्यायालय दिनांक सात मार्च 2025 के नोटिस के संचालन पर रोक लगाता है। साथ ही दो नामित सदस्यों में से एक यानी अनुराग सिंह ठाकुर के नामांकन को अस्वीकार करने के आदेश पर भी रोक लगाई जाती है।

 

यह भी पढ़ें : विक्रमादित्य सिंह की विपक्ष को नसीहत, दिवंगत विमल नेगी पर ना करें राजनीति

 

वहीं हिमाचल हाईकोर्ट के इस फैसले पर बीएफआई के प्रमुख ने कहा कि 34 पन्नों का आदेश पढ़ने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। अजय सिंह ने कहा कि हम आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और कानूनी सलाह के बाद इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। 

पेज पर वापस जाने के लिए यहां क्लिक करें

ट्रेंडिंग न्यूज़
LAUGH CLUB
संबंधित आलेख