#राजनीति

December 26, 2025

सुक्खू सरकार के एक और फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती, बंद कर दी थी जयराम सरकार की योजना

राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद बंद की थी योजना, अब हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

शेयर करें:

Sukhu govt high court

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक और फैसला न्याय की चौखट तक पहुंच गया है। सीएम सुक्खू ने सत्ता में आते ही पूर्व की जयराम सरकार द्वारा चलाई एक योजना को बंद कर दिया था, जिसके खिलाफ अब हिमाचल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और अब इस मामले में नियमित सुनवाई शुरू होगी।

 

दरअसल पूर्व की जयराम सरकार ने इमरजेंसी में जेल गए नेताओं क लिए लोकतंत्र प्रहरी सम्मान निधि योजना शुरू की थी। जिसके तहत इमरजेंसी में जेल गए नेताओं को मासिक पेंशन दी जा रही थी। लेकिन जैसे ही प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस ने प्रदेश की सत्ता संभाली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस योजना को बंद करने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित किया। हालांकि इस विधेयक को अब राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। लेकिन अब लोकतंत्र सेनानी संघ हिमाचल प्रदेश ने सुक्खू सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है।

 

यह भी पढ़ें : MP अनुराग बोले : विदेश जाकर भारत को कोसते हैं राहुल गांधी, पूर्व CM शांता से भी की राजनीतिक चर्चा

आर्थिक तंगी का हवाला देकर बंद की गई योजना

कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद राज्य की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए इस योजना को बंद करने का फैसला लिया था। सरकार का तर्क था कि प्रदेश पर बढ़ते कर्ज और सीमित संसाधनों के बीच इस तरह की पेंशन योजनाएं वित्तीय बोझ बढ़ा रही हैं। इसी आधार पर हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना को समाप्त करने का विधेयक विधानसभा में लाया गया और पारित किया गया।

 

हालांकि अब इसी फैसले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या सरकार किसी पूर्व में लागू की गई सम्मान निधि को इस तरह समाप्त कर सकती है] और क्या लोकतंत्र सेनानियों के अधिकारों की अनदेखी की गई है।

 

यह भी पढ़ें : CM सुक्खू के साथ डॉक्टरों की बैठक खत्म, हड़ताल पर फैसला बाकी- IGMC में मरीज बिना इलाज लौटे

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हुई थी योजना समाप्त

विधानसभा से पारित होने के बाद योजना को समाप्त करने से संबंधित विधेयक पहले लोकभवन (तत्कालीन राजभवन) पहुंचा, जहां कुछ आपत्तियां दर्ज की गईं। इसके बाद संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया। 6 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान (निरसन) अधिनियम, 2023 को मंजूरी दे दी, जिसके बाद राज्य में यह योजना आधिकारिक रूप से समाप्त कर दी गई। अब इसी अधिनियम और सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

 

यह भी पढ़ें : PM मोदी तक पहुंचा IGMC डॉक्टर मामला- आज CM के फैसले पर टिकी निगाहें, हड़ताल की चेतावनी

इमरजेंसी सेनानियों को मिलती थी मासिक सम्मान राशि

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने वर्ष 2021 में यह योजना शुरू की थी। इसके तहत 1975 की इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को सम्मान स्वरूप मासिक राशि देने का प्रावधान किया गया था।

  • 15 दिन से कम जेल में रहने वालों को ₹12,000
  • 15 दिन से अधिक कारावास झेलने वालों को ₹20,000 प्रति माह
  • राज्य में कुल 105 लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा था।

भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं को मिल रही थी पेंशन

योजना के लाभार्थियों में हिमाचल भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, राधारमण शास्त्री, सुरेश भारद्वाज सहित कई नेता इमरजेंसी के दौरान जेल में रहे थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल हरियाणा की जेल में बंद रहे थे और उन्हें हरियाणा के साथ-साथ हिमाचल से भी यह सम्मान राशि मिल रही थी।

 

यह भी पढ़ें : IGMC मामला: डॉ. राघव की मां बोलीं– बिना जांच बेटे को बताया गया गुंडा, कई नेताओं को भी घेरा

विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने किया था विरोध

जब 2021 में भाजपा सरकार यह विधेयक लाई थी, तब कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए इसका कड़ा विरोध किया था। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे सरकारी धन का दुरुपयोग बताया था। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने अपने पहले ही बजट सत्र में इस योजना को समाप्त करने के लिए विधेयक पेश कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश की पीठ करेगी सुनवाई

हिमाचल हाईकोर्ट में यह मामला मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष सुना जाएगा। अदालत में अब यह तय होगा कि सरकार का योजना बंद करने का फैसला संवैधानिक और कानूनी रूप से कितना उचित है।

नोट : ऐसी ही तेज़, सटीक और ज़मीनी खबरों से जुड़े रहने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें

ट्रेंडिंग न्यूज़
LAUGH CLUB
संबंधित आलेख