#विविध
August 1, 2025
कंगना रनौत को हाईकार्ट ने दिया बड़ा झटका, रद्द नहीं होगा मानहानि केस; जानें क्या है मामला
कंगना को इस मामले में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर महिला कांस्टेबल ने जड़ा था थप्पड़
शेयर करें:
मंडी। वॉलीबुड अभिनेत्री और हिमाचल के मंडी संसदीय क्षेत्र की भाजपा सांसद कंगना रनौत को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने कंगना की मानहानि मामले को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इस मामले में कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ भी जड़ा था।
दरअसल साल 2021 में जब दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था, तब कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सांझा की थी। जिसमें कंगना ने आंदोलन में बैठी एक बुजुर्ग महिला किसान को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। कंगना ने अपने एक्स पोस्ट पर आंदोलन में शामिल 87 वर्षीय महिला महिंदर कौर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि किसान आंदोलन में महिलाएं 100 100 रुपए के लिए धरने पर बैठी हैं। उन्होंने लिखा थाए हाहाहा ये वही दादी है, जिसे टाइम मैग्ज़ीन में भारत की पावरफुल महिला बताया गया था। वह 100 रुपए में उपलब्ध है। इंटरनेशनल पीआर को पाकिस्तानी पत्रकार हाईजैक कर रहे हैं, जो शर्मनाक है।
यह भी पढ़ें : दिल्ली रवाना हुए सीएम सुक्खू: कैबिनेट विस्तार के संकेत; आपदा पीड़ितों को दिलाएंगे वन भूमि
कंगना की इस पोस्ट पर काफी विवाद हुआ और बठिंडा जिले के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की रहने वाली महिंदर कौर ने इसे अपनी छवि को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए कंगना के खिलाफ 4 जनवरी 2021 को बठिंडा कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया। वहीं कंगना ने इस केस को रद्द करने की मांग करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने दलील दी थी कि उनका एक्स पोस्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में था और इसमें मानहानि का कोई इरादा नहीं था।
यह भी पढ़ें : लॉटरी पर गरमाई सियासत: जयराम बोले- प्रदेश को बर्बादी की तरफ धकेल रही सुक्खू सरकार
हालांकि, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला मानहानि का बनता है और इसे रद्द करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों की भी जवाबदेही होती है, खासकर जब वे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को प्रभावित करती हों। अब यह मामला बठिंडा की निचली अदालत में चलेगा। हालांकि, कंगना के पास अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प खुला है।
यह भी पढ़ें : हिमाचल: सालगिरह की पार्टी मनाने के बाद नहर में डूबे थे दो दोस्त, 6 दिन बाद मिली देह
यह मामला तब और चर्चा में आ गया जब 6 जून, 2024 को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को सीआईएसएफ की महिला कॉन्स्टेबल कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मार दिया था। पूछताछ में कॉन्स्टेबल ने बताया कि किसान आंदोलन के दौरान कंगना द्वारा महिलाओं को 100-100 रुपए में खरीदी जाने वाली कहने पर उसे गुस्सा आया था, क्योंकि उसकी मां भी उसी आंदोलन में शामिल थीं। कंगना ने इस मामले में कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी, जबकि सीआईएसएफ और एयरपोर्ट प्रशासन ने विभागीय जांच की बात कही थी।
यह भी पढ़ें : हिमाचल में अब यहां फटा बादल- बाढ़ ने नहीं दिया संभलने का वक्त, हर तरफ फैला मलबे का सैलाब
कंगना रनौत के किसान आंदोलन पर दिए गए विवादास्पद बयानों को लेकर सिर्फ पंजाब ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और आगरा की अदालतों में भी मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन मुकदमों में महिलाओं के अपमान और सामाजिक वैमनस्य फैलाने के आरोप लगाए गए हैं।