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March 14, 2026

हिमाचल पंचायत चुनाव : कल जारी होगी नई पंचायतों की अधिसूचना, 20 मार्च तक पूरा होगा वार्ड परिसीमन

आरक्षण रोस्टर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू DC

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Himachal Panchayat Elections

शिमला। हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश सरकार ने पंचायतों के गठन, वार्ड परिसीमन और आरक्षण रोस्टर से जुड़ी प्रक्रिया के लिए समयसीमा तय कर दी है। नई पंचायतों से संबंधित अंतिम अधिसूचना कल यानी 15 मार्च को जारी की जाएगी। इसके बाद पंचायतों के वार्डों के परिसीमन का कार्य 20 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

आरक्षण रोस्टर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू DC

जानकारी के अनुसार, वार्ड परिसीमन पूरा होने के बाद जिला स्तर पर उपायुक्त आरक्षण रोस्टर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। यह काम 20 मार्च से शुरू होगा और लगभग 25 मार्च तक आरक्षण रोस्टर की अंतिम अधिसूचना जारी की जा सकती है।

 

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पंचायतीराज विभाग ने 64 प्रस्तावित पंचायतों के गठन को लेकर जनता से आपत्तियां और सुझाव भी मांगे थे। प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही इन पंचायतों को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

विभाग को प्राप्त हुए थे 800 आवेदन

इस बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के कारण समय की कमी के चलते अब नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। विभाग ने 10 मार्च से नई पंचायतों के लिए आवेदन स्वीकार करना भी बंद कर दिया है। प्रदेश में पहले ही बड़ी संख्या में नई पंचायतों के गठन की मांग उठी थी।

 

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विभाग को करीब 800 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 136 पंचायतों का गठन किया गया है। जबकि 64 पंचायतों के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने से पहले लोगों से राय मांगी गई है। इसी दौरान कांगड़ा जिले के बैजनाथ क्षेत्र की चार पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इन पंचायतों- बीड़, चौगान, गनेहड़ और क्यारी को बीड़ नगर पंचायत में शामिल कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं ये निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और हिमाचल राज्य चुनाव आयोग को 31 मार्च तक पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसी कारण पूरी प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है।

 

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रोस्टर जारी होने के बाद संबंधित दस्तावेज राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे जाएंगे। इसके बाद आयोग की ओर से मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं होंगे, उन्हें नए नाम जोड़ने के लिए भी निर्धारित समय दिया जाएगा।

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