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April 12, 2025
सीएम सुक्खू के मंत्री को हाईकोर्ट ने दिखाया अपना रुतबा, अवमानना मामले में चलेगा केस
न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप का आरोप
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शिमला। न्यायिक मामले में हस्तक्षेप करने पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार में आयुष मंत्री यादविंदर गोमा को अवमानना मामले में दोषी पाया है। अब उन्हें अवमानना के केस का सामना करना पड़ेगा। गोमा आयुष के अलावा राज्य के विधि एवं कानूनी, युवा सेवा एवं खेल मंत्री भी हैं और कांगड़ा जिला से आते हैं।
हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस रंजन शर्मा की बेंच ने अटॉर्नी जनरल के इस आग्रह को मंजूर कर लिया कि गोमा को अवमानना का नोटिस नहीं भेजा जाए। लेकिन मामले में प्रतिवादियों की सूची में उनका भी नाम जुड़ गया है।
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कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर में एक कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक हलफनामे के माध्यम से गोमा को जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने जयसिंहपुर में राजस्व अधिकारियों के फायदे के लिए किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाने को कहा है, साथ ही डीसी कांगड़ा को स्थानीय एसडीएम के जरिए एक रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए हैं।
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हिमाचल हाईकोर्ट में जयसिंहपुर की बार एसोसिएशन ने 29 अक्टूबर 2024 को एक जनहित याचिका दायर की थी। उसके कहा गया था कि जयसिंहपुर में नायब तहसीलदार के घर को गिराकर स्थानीय विधायक और आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने राजस्व विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण की आधारशिला रखी है। गोमा ने 15 मार्च 2025 को प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। हाईकोर्ट ने मंत्री गोमा के इस कदम को न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप माना, क्योंकि यह मामला पिछली अक्टूबर से कोर्ट में विचाराधीन है।
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मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गोमा को अवमानना नोटिस जारी करने के आदेश जारी कर दिए थे। लेकिन उस पर हस्ताक्षर करने से पहले प्रदेश के अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से विनती की कि वे इस मामले को अपने स्तर पर सुलझा लेंगे, इसलिए गोमा को नोटिस जारी न किया जाए। कोर्ट ने उनके अनुरोध को मंजूर करते हुए नोटिस भेजने के आदेश को रोक दिया, लेकिन मामले के प्रतिवादियों की सूची में गोमा का नाम जोड़ने के आदेश दिए।