#विविध

September 15, 2025

हिमाचल कैबिनेट: मानसून से हुई तबाही के बाद जागी सुक्खू सरकार, निर्माण को बनाए नए नियम

कैबिनेट में 28 डायलिसिस केंद्र स्थापित करने को भी दी मंजूरी

शेयर करें:

himachal cabinet Police Constable

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार की सोमवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में प्रदेश के विकास, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में पांच घंटे चली इस बैठक में बेरोजगार युवाओं, स्वास्थ्य क्षेत्र, पर्यटन और प्रशासनिक ढांचे को मज़बूती देने पर विशेष ध्यान दिया गया। कैबिनेट फैसलांे की जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी।

3700 नए पदों की मंजूरी

मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में लगभग 3,700 नए पद सृजित करने और उन्हें भरने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी। ये भर्तियां राज्य चयन आयोग और आउटसोर्सिंग दोनों माध्यमों से की जाएंगी। सरकार का दावा है कि इससे युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और विभागीय कार्यप्रणाली भी तेज़ होगी।

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल कैबिनेट, सुक्खू सरकार ने खोल दिया नौकरियों का पिटारा, 3700 पदों पर होगी भर्ती

आतिथ्य उद्योग में मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना

पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में हिमाचलियों को स्वावलंबी बनाने के लिए नई योजना को मंजूरी दी गई है। “आतिथ्य उद्योग में मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना” के तहत नए होमस्टे खोलने या पुराने होमस्टे को उन्नत करने के लिए लिए गए ऋणों पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। यह दरें क्षेत्र के अनुसार अलग होंगी – शहरी क्षेत्रों में 3%, ग्रामीण में 4% और जनजातीय इलाकों में 5%।

स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार

राज्य के नौ जिलों के आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 28 डायलिसिस केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। सरकार का कहना है कि इससे गंभीर मरीजों को घर के नज़दीक ही डायलिसिस जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही, चिकित्सा अधिकारी (सामान्य) संवर्ग को दो अलग श्रेणियों – सामान्य और विशेषज्ञ – में विभाजित करने का निर्णय लिया गया, जिससे विशेष सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी।

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल के देव स्थलों को लोगों ने बनाया पिकनिक स्पॉट, कमेटी का फैसला- मंदिर तक नहीं बनेगी सड़क

बच्चों के लिए वित्तीय सहायता और भर्ती नियमों में ढील

एलएडीएफ (स्थानीय क्षेत्र विकास निधि) की कुल राशि का 10% राज्य के बच्चों को वित्तीय सहायता देने पर खर्च करने के लिए प्रावधानों में संशोधन किया गया है।
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के नियमों में भी बदलाव हुआ है, जिसके तहत ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और बीपीएल उम्मीदवार आवेदन के समय शपथ-पत्र देकर प्रमाणपत्र बाद में प्रस्तुत कर सकेंगे।

यह भी पढ़ें : सिलेंडर की गैस लीक होने से दहला कमरा, मासूम समेत 5 लोग फंसे अंदर; नहीं मिला संभलने का मौका

गांवों में निर्माण के नए नियम

हाल ही के मानसून में हुई तबाही को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित और सुरक्षित निर्माण गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए आदर्श उप-नियमों को मंजूरी दी गई।

पुलिस कांस्टेबलों को अधिक अधिकार

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 176(1) के तहत योग्य पुलिस कांस्टेबलों को तीन साल तक की सजा या जुर्माने से दंडनीय अपराधों की जांच करने का अधिकार देने का निर्णय भी हुआ। इसके लिए स्नातक डिग्री, सात साल की सेवा, विशेष प्रशिक्षण और विभागीय जांच न होना जैसी शर्तें लागू होंगी।

नई उपतहसीलें खोलने को मंजूरी

चंबा जिले की पांगी तहसील के साच में नई उप-तहसील खोली जाएगी। कांगड़ा जिले की रे उप-तहसील में हटली और मलहंटा पटवार सर्किलों का पुनर्गठन कर नांगल में नया पटवार सर्किल बनाया जाएगा। कांगड़ा जिले की चडियार उप-तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने का भी निर्णय लिया गया। इसके साथ ही भोरंज, बामसन और सुजानपुर विकास खंडों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई। इन फैसलों से यह साफ है कि सरकार आने वाले महीनों में रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और प्रशासनिक सुधार के एजेंडे को तेज़ गति से आगे बढ़ाना चाहती है।

नोट : ऐसी ही तेज़, सटीक और ज़मीनी खबरों से जुड़े रहने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।

ट्रेंडिंग न्यूज़
LAUGH CLUB
संबंधित आलेख