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October 12, 2025

सुक्खू सरकार का ऐतिहासिक फैसला: बीड़ी-सिगरेट, तंबाकू बेचने वालों पर कसेगा शिकंजा

हिमाचल में अब बीड़ी सिगरेट बेचने के लिए भी लेना होगा लाइसेंस

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शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशे के गिरफ्त में फंसने से बचाने के लिए तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त रूख अख्तियार करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि अब प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के बीड़ी, सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेगा। सरकार का यह निर्णय नशे की बढ़ती समस्या पर नियंत्रण पाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

ई-सिगरेट और हुक्का बार पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध

सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए सरकार किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के तंबाकू उत्पादों चाहे वह बीड़ी-सिगरेट हो, ई-सिगरेट हो या हुक्का बार पर चरणबद्ध तरीके से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में तंबाकू का उपयोग, ई.सिगरेट और हुक्का बार को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। इसके लिए पूरे प्रदेश में फ्लाइंग स्क्वाड और पुलिस की संयुक्त टीमें अभियान चलाएंगी।

 

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ई-सिगरेट और हुक्के की तरफ बढ़ रहा युवाओं का रुझान

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अब बीड़ी-सिगरेट के अलावा ई-सिगरेट और हुक्का युवाओं के बीच फैशन बनता जा रहा हैै। ज्यादातर युवा बार या अन्य पार्टी समारोह में ई-सिगरेट और हुक्के को नए दौर का फैशन मान कर इसका सेवन कर रहे हैं और नशे के दलदल में धंसते जा रहे हैं। जिस पर अब सुक्खू सरकार ने शिकंजा कसने की कवायत शुरू कर दी है।

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हर दुकान पर नहीं बिकेंगे तंबाकू उत्पाद

अब तक प्रदेश में हर छोटी बड़ी दुकान में खुलेआम बीड़ी सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचे जाते थे, लेकिन अब सरकार ऐसी दुकानों पर शिकंजा कसने जा रही है। सुक्खू सरकार ने तंबाकू बिक्री को नियंत्रित करने के लिए लाइसेंस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। केवल लाइसेंसधारी विक्रेता ही इन उत्पादों की बिक्री कर सकेंगे। इसके साथ ही राज्य में तंबाकू की दुकानों की संख्या में भी भारी कमी लाई जाएगी।

 स्कूलों और गांवों को बनाया जाएगा तंबाकू मुक्त

मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों और गांवों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाया जाए। डीसी और एसपी इन आउटलेट्स की संख्या और लाइसेंस व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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लाइसेंस प्रक्रिया जल्द होगी स्पष्ट

फिलहाल लाइसेंस लेने की प्रक्रिया और औपचारिकताएं तय नहीं की गई हैं, लेकिन सरकार जल्द इसके लिए दिशा-निर्देश जारी करेगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने पर जुर्माना और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पहले भी लगे हैं प्रतिबंध

गौरतलब है कि वीरभद्र सिंह सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में खुली सिगरेट की बिक्री पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसके अलावा जरदा और अन्य खुले तंबाकू उत्पादों पर भी रोक है। अब सुक्खू सरकार ने तंबाकू दुकानों को लाइसेंस अनिवार्य कर एक और कड़ा कदम उठा दिया है।

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तंबाकू मुक्त हिमाचल का लक्ष्य

सरकार का कहना है कि तंबाकू उत्पाद नशे की ओर पहला कदम होते हैं और इन्हीं से बड़ी संख्या में युवा नशे की दलदल में फंसते हैं। इसलिए तंबाकू की आसान उपलब्धता पर रोक लगाना नशे के खिलाफ जंग में अहम साबित होगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ नियम बनाना नहीं, बल्कि प्रदेश को पूरी तरह तंबाकू और नशा मुक्त बनाना है। यह सामाजिक आंदोलन बनेगा और सभी विभाग मिलकर इसे सफल बनाएंगे।

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एक सिगरेट 11 मिनट की उम्र को कर देता है कम

स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों का मानना है कि एक सिगरेट या बीड़ी पीने एक व्यक्ति की उम्र 11 मिनट तक कम हो जाती है। जो लोग लगातार तंबाकू बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं उनकी औसतन आयु 10 से 15 वर्ष कम हो जाती है, यानी बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग 10 से 15 साल पहले मौत का शिकार बन जाते हैं। हिमाचल में हर साल 250 करोड़ रुपए के तंबाकू उत्पादों की बिक्री होती है। बीड़ी सिगरेट पीने वाले हिमाचली पुरुषों में  सबसे अधिक फेफड़ों का कैंसर पाया जाता है।

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