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April 2, 2025
हिमाचल के गेस्ट हाउस और होमस्टे में परोसी जाएगी शराब, जानें सुक्खू सरकार का नया नियम
गेस्ट हाउस होमस्टे संचालक अपने मेहमानों को सर्वे कर सकेंगे शराब
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सोलन। शराब के शौकीन लोगों को सुक्खू सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश में अब शराब ठेकों और होटलों में ही नहीं मिलेगी। बल्कि प्रदेश के होमस्टे और गेस्ट हाउस संचालक भी शराब बेच सकेंगे। होमस्टे और गेस्ट हाउस के संचालक अपने यहां ठहरने वाले पर्यटकों को शराब परोस सकेंगे। सुक्खू सरकार ने होमस्टे और गेस्ट हाउस संचालकों को बड़ी राहत प्रदान की है।
हिमाचल के होमस्टे और गेस्ट हाउस संचालक अब अपने यहां ठहरने वाले लोगों को कानूनी रूप से शराब परोस पाएंगे। इसके लिए उन्हें लाइसेंस की शर्त को पूरा करना होगा। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने इसको लेकर नए नियम बनाए हैं और आबकारी विभाग को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार के निर्देश पर पहली अप्रैल से होमस्टे और गेस्ट हाउस संचालकों के लिए एल 6बी लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
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होमस्टे और गेस्ट हाउस संचालकों को लाइसेंस बनाने के लिए 25 हजार रुपए सालाना फीस भरनी होगी। उसके बाद उन्हें लाइसेंस मिल जाएगा और उन्हें अपने मेहमानों को कानूनी रूप से शराब परोसने की अनुमति मिल जाएगी। सुक्खू सरकार के इस फैसले से प्रदेश भर में बने होमस्टे और गेस्ट हाउस संचालकों को काफी फायदा होगा। खासतौर पर उन पर्यटक स्थलों जैसे चायल व कसौली के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जहां होमस्टे और गेस्ट हाउस की संख्या काफी अधिक है ।
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इसके साथ प्रदेश सरकार ने बिना लाइसेंस के शराब परोसने वालों पर बड़े जुर्माने का भी प्रावधान किया है। यदि कोई संचालक बिना लाइसेंस के अपने मेहमानों को शराब परोसता पकड़ा जाता है तो उसे तकरीबन 15 हजार रुपए जुर्माना किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार होमस्टे और गेस्ट हाउस में शराब परोसने को नियमित करने के लिए सख्त कदम उठा रही है।
अब तक देखने में आया है कि होमस्टे और गेस्ट हाउस में रूकने वाले कई पर्यटक अपने साथ शराब लेकर आते थे और होमस्टे और गेस्ट हाउस में इसका सेवन करते थे। लेकिन अब प्रदेश की सुक्खू सरकार ने होटल की तर्ज पर होमस्टे और गेस्ट हाउस संचालकों को भी शराब परोसने की अनुमति देने का फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि इससे पहले में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।