#रोजगार
October 17, 2025
सुक्खू सरकार का व्यवस्था परिवर्तन! अब साल में दो बार होंगी दिव्यांगजनों की भर्ती, नियमों में बदलाव
अब साल में दो बार निकलेगा विज्ञापन
शेयर करें:
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर देने के उद्देश्य से भर्ती प्रक्रिया में अहम सुधार किया है। अब दिव्यांगजन श्रेणी के रिक्त पदों को भरने के लिए साल में दो बार भर्ती प्रक्रिया चलाई जाएगी। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों को औपचारिक निर्देश जारी कर दिए हैं।
नई व्यवस्था के तहत सभी विभाग, बोर्ड और निगम अब स्वयं अपने स्तर पर दिव्यांगजनों की भर्ती प्रक्रिया को अंजाम देंगे। ग्रुप सी और ग्रुप डी श्रेणी के सभी पदों, जिनमें बैकलॉग भी शामिल हैं- को हर साल दो बार विज्ञापित किया जाएगा।
यह भी पढ़ें: सुक्खू सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे पेंशनर, डीए चोर गद्दी छोड़ के लगाए नारे
पहली छमाही के लिए भर्ती प्रक्रिया 15 अप्रैल तक और दूसरी छमाही के लिए 15 सितंबर तक पूरी करनी होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि विज्ञापन अंग्रेजी और हिंदी, दोनों प्रमुख अखबारों में प्रकाशित किए जाएं ताकि अधिकतम संख्या में उम्मीदवारों तक सूचना पहुंचे।
विभागों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने रिक्त पदों की जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव के माध्यम से निदेशालय श्रम, रोजगार एवं प्रवासन के अधीन स्थापित विशेष सेल को भेजें।
यह भी पढ़ें: ये कैसे टूरिस्ट ? पहले HRTC बस से लगाई रेस - फिर ड्राइवर-कंडक्टर को ही धो डाला
इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योग्य दिव्यांग उम्मीदवारों को प्राथमिकता के साथ प्रायोजित किया जा सके। वहीं, ग्रुप ए और ग्रुप बी के दिव्यांग पदों के लिए प्रत्येक विभाग को हर तिमाही में राज्य लोक सेवा आयोग को मांगपत्र भेजना अनिवार्य होगा।
गौरतलब है कि, 13 दिसंबर 2023 को लागू की गई पुरानी व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है। उस समय दिव्यांगजनों के पदों को केंद्रीकृत प्रणाली के तहत एक साथ विज्ञापित किया जाता था। लेकिन विभागीय स्तर पर समन्वय की कमी, प्रक्रिया में देरी और अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारण यह व्यवस्था प्रभावी साबित नहीं हुई।
अब सरकार की नई नीति का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी विभागीय चयन समितियों या विशेष चयन समितियों के माध्यम से निर्धारित समयसीमा में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें।
राज्य सरकार का यह कदम दिव्यांगजनों को समान अवसर देने की दिशा में बड़ा निर्णय माना जा रहा है। इससे न केवल समयबद्ध तरीके से भर्तियां होंगी, बल्कि योग्य दिव्यांग अभ्यर्थियों को रोजगार पाने के बेहतर अवसर भी मिलेंगे।