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July 24, 2025
हिमाचल में क्यों सख्त हैं जमीन खरीदने के नियम ? गैर हिमाचलियों को नहीं ये इजाजत
हिमाचल में जमीन खरीदना आसान नहीं
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शिमला। हिमाचल प्रदेश के लोगों को जितनी आसानी से हिमाचल में जमीन खरीदने की सुविधा है, उतनी ही ये प्रक्रिया गैर हिमाचलियों के लिए मुश्किल या कह लीजिए असंभव सा है। आज हम यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हिमाचलियों और गैर हिमाचलियों के बीच कानून का इतना अंतर है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इन सख्त कानूनों के पीछे की वजह क्या है।
सबसे पहले ये बात तो क्लीयर है कि गैर हिमाचली जो हिमाचल का स्थायी कृषि नहीं है, वो हिमाचल में कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। ये नियम हिमाचल की कृषि भूमि को संरक्षित रखने के लिए है। हालांकि, गैर हिमाचली हिमाचल में गैर कृषि भूमि खरीद सकते हैं लेकिन इसके लिए पहले उन्हें राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।
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ये नियम हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के तहत आते हैं, जो गैर-स्थानीय लोगों के भूमि अधिग्रहण को कंट्रोल करती है। आप शहरी इलाकों में बनी प्रॉपर्टी खरीद तो सकते हैं लेकिन जमीन फिर भी आपके नाम पर नहीं होगी यानी जमीन का मालिकाना हक किसी हिमाचली के पास ही होगा।
शहर के बाहर की जमीन खरीदने के लिए पहले तो सरकारी इजाजत जरूरी है। ऐसे में उन्हें जमीन किस काम के लिए इस्तेमाल करनी है, ये भी साफ-साफ बताना होगा। फिर सरकार मंजूरी तभी देती है जब उसे योजना और खरीददार के काम करने की क्षमता पर भरोसा हो।
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अगर आप भारतीय नागरिक, चाहे वो बाहरी हों या NRI, तो आप नगर निगम, नोटिफाइड या कैंटोनमेंट एरिया में बने फ्लैट या दुकान जैसी तैयार प्रॉपर्टी को बिना किसी खास अनुमति के खरीद या लीज पर ले सकते हैं। हालांकि इसके भी कुछ नियम कायदे हैं।
जैसे-
हिमाचल में जमीन खरीदने के नियम बेहद सख्त हैं। ये नियम स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा करने के लिए बनाए गए हैं। राज्य के मूल निवासियों पर पाबंदियां कम होती हैं लेकिन बाहरी लोगों को जमीन खरीदने के लिए सरकार से मंजूरी लेना अनिवार्य है।
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शहर में कोई प्रॉपर्टी खरीदना आसान बात है। अगर आप जमीन से जुड़े मामलों में दिलचस्पी रखते हैं या फिर हिमाचल में जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको ये नियम अच्छे से समझने चाहिए। इतना ही नहीं, किसी भी निवेश से पहले जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए।
नोट- अंतिम सलाह प्रोफेशनल से लें।