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June 12, 2025

हिमाचल : बेटी के स्कूल ग्रुप में पिता ने भेजा गंदा मैसेज, वीडियो देख टीचरों-अभिभावकों का फूटा गुस्सा

पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचा अभिभावक

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सोलन। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से आई ये खबर अभिभावकों के लिए चौंका देने वाली है। दरअसल मामला जिले के दाड़लाघाट क्षेत्र का है। यहां के एक सरकारी स्कूल में चौथी क्लास के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप में बच्चों के साथ गंदी हरकत तब हुई जब एक छात्रा के पिता ने आपत्तिजनक चीजें भेज दीं। इस हरकत के चलते बच्चों के माता-पिता भारी आक्रोश में हैं।

छात्रा के पिता पर दर्ज हुई FIR

अभिभावकों को जब इस बात की खबर हुई कि ग्रुप में अश्लील वीडियो भेजे गए हैं तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। दाड़लाघाट के बागा के चंदलाल ने पुलिस को इसकी सूचना दी और दाड़लाघाट पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई।

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स्कूल ग्रुप में भेजा गंदा मैसेज

शिकायतकर्ता चंदलाल ने बताया कि जिसने ग्रुप में वीडियो भेजे, उनका नाम मोहम्मद जुल्फकार है। जुल्फकार इसी ग्रुप में शामिल एक छात्रा के पिता हैं। ग्रुप बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए बनाया गया था लेकिन एक अभिभावक की ऐसी हरकत ने बाकी अभिभावकों को चिंता में डाल दिया है।

आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग

बच्चों के ग्रुप में आपत्तिजनक वीडियो मिलने के बाद से अभिभावक काफी नाराज है जो लाजमी भी है। अभिभावकों का कहना है कि इस प्रकार की हरकत से बच्चों की मैंटल हेल्थ पर खराब प्रभाव पड़ सकता है।

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बताया गया है कि स्कूल प्रशासन खुद इस मामले को लेकर गंभीर है। स्कूल ने आरोपी मोहम्मद जुल्फकार पर सख्त एक्शन लेने की अपील की है। बता दें कि DSP दाड़लाघाट ने कहा कि पुलिस ने शिकायत मिलते ही जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है।

आरोपी पर हो सकती है क्या कार्रवाई ?

इस मामले में IT एक्ट और BNS यानि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है। बता दें कि अगर बच्चे से जुड़ा कोई भी व्यक्ति बच्चे के स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील चीजें भेजता है तो ये कानून के तहत गंभीर अपराध है। इस मामले में बच्चे माइनर हैं तो इसमें POCSO एक्ट भी लगाया जा सकता है।

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किन धाराओं के तहत हो सकती है कार्रवाई?

संभावित कानूनी धाराएं-

  • IT एक्ट 2000 की धारा 67: अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करना या प्रकाशित करना।

सजा: पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा और ₹5 लाख तक जुर्माना। दूसरी बार सजा बढ़कर 5 साल और ₹10 लाख हो सकती है।

  • IT एक्ट 67-A (अगर यौन प्रकृति की सामग्री है): पोर्नोग्राफिक या यौन स्पष्ट सामग्री भेजने पर लागू होती है।

सजा: 5 साल तक की कैद और ₹10 लाख जुर्माना।

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  • IT एक्ट 67-B (अगर बच्चे से संबंधित कोई सामग्री है): अगर किसी भी रूप में बाल यौन शोषण (Child Pornography) से जुड़ी सामग्री भेजी जाती है तो ये विशेष रूप से गंभीर अपराध है।

सजा: 5 से 7 साल तक की कैद और भारी जुर्माना।

  • IPC की धारा 292, 293 और 294: अश्लील वस्तुओं का प्रचार, बिक्री, वितरण या प्रदर्शन।

सजा: 2 साल तक की कैद और/या जुर्माना।

  • POCSO एक्ट: अगर ग्रुप में नाबालिग (18 साल से कम उम्र) हैं और पोस्ट की गई सामग्री यौन शोषण या बाल अश्लीलता की श्रेणी में आती है तो POCSO एक्ट लागू होगा।

सजा: 7 साल से लेकर उम्रकैद तक हो सकती है, केस की गंभीरता के अनुसार।

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  • पुलिस कार्रवाई: पुलिस शिकायत FIR दर्ज करती है।
  • आरोपी का मोबाइल और अन्य डिवाइस जब्त कर डिजिटल फॉरेंसिक जांच करवाई जाती है।
  • आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि मामला गंभीर है (POCSO या Child Pornography) तो स्पेशल कोर्ट में मामला चलाया जाता है।

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