#अपराध
September 29, 2026
हिमाचल : 3 आलिशान कोठियां- चिट्टा बेच मां और बेटा-बेटी ने बनाई करोड़ों की संपत्ति; हुई फ्रीज
पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंर मचा हुआ है
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कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने अब कार्रवाई का दायरा सिर्फ नशे की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रखा है। नशे के कारोबार से कथित तौर पर बनाई गई संपत्तियों पर भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
इसी कड़ी में पुलिस जिला नूरपुर ने चिट्टा तस्करी से जुड़े एक परिवार के खिलाफ बड़ी वित्तीय कार्रवाई करते हुए करीब 1.02 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज की है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के 'चिट्टा मुक्त हिमाचल' अभियान के तहत की गई है।
पुलिस थाना इंदौरा क्षेत्र के छन्नी गांव निवासी दलवीरो और उसके परिवार से संबंधित कुल 1 करोड़ 1 लाख 55 हजार 718 रुपये मूल्य की संपत्तियों को NDPS अधिनियम के प्रावधानों के तहत फ्रीज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई का आधार वर्ष 2017 में दर्ज नशा तस्करी से संबंधित मामला है।
पुलिस जांच के दौरान परिवार से जुड़ी तीन प्रमुख संपत्तियों को चिन्हित किया गया। इन सभी संपत्तियों का कुल मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक है। इनमें-
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, संबंधित परिवार के सदस्यों के खिलाफ नशे से जुड़े कुल 19 मामले दर्ज हैं। इनमें मुख्य आरोपी दलवीरो के खिलाफ पांच मामले बताए गए हैं। जबकि उसके बेटे मिथुन उर्फ छप्पर से संबंधित 14 मामले पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं।
मामले में मुख्य आरोपी दलवीरो को अदालत से 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा भी मिल चुकी है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। पुलिस का कहना है कि लंबे समय से नशे के कारोबार से जुड़े मामलों और उससे संबंधित आर्थिक गतिविधियों की जांच की जा रही थी।
पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर इन संपत्तियों को नशे के अवैध कारोबार से अर्जित धन से जोड़े जाने की कार्रवाई की गई। इसी आधार पर NDPS अधिनियम के तहत संपत्तियों को फ्रीज करने की प्रक्रिया अमल में लाई गई।
पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि-
ASP धर्म चंद वर्मा के मुताबिक, नशे के कारोबार से जुड़े लोगों को यह समझना होगा कि अवैध कमाई से बनाई गई संपत्ति को छिपाकर रखना आसान नहीं है। कोठी, वाहन या अन्य संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर रखने की कोशिश भी जांच के दायरे में आ सकती है।