#अपराध

August 5, 2025

हिमाचल : मां ने अपनी मासूम बेटी की छीनी जिंदगी, अब सलाखों के पीछे रहेगी पूरी उम्र

बाथरूम में बंद कर दी थी बच्ची

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Sirmaur News

सिरमौर। हिमाचल प्रदेश में मां की ममता को शर्मसार करने वाले कई मामले सामने आते हैं। इन मामलों में दोषी को सजा मिलते-मिलते कई साल लग जाते हैं। मगर सिरमौर जिले की अदालत ने एक ऐसे मामले में दोषी मां को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

बेटी की बेरहमी से मौत

यह मामला साल 2020 में पांवटा साहिब के एक गांव से सामने आया था। महिला ने अपनी चार साल की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। दोषी महिला ने पहले मासूम को लोहे की रॉड से पीटा और फिर पीटकर टॉयलेट सीट पर पटक दिया था।

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टॉयलेट सीट पर पटकी बच्ची

आपको बता दें कि ये मामला 2 नवंबर, 2020 को सामने आया था। महिला अरूणा चौहान पत्नी वीरेंद्र कुमार जो कि मूल रूप से सरतेली गांव कुपवी शिमला की रहने वाली है, लेकिन हत्या के समय वो पांवटा साहिब की सुदर्शन कॉलोनी में रहती थी। अरूणा ने 2 नवंबर को रात करीब 9.30 बजे अपनी बेटी को बाथरूम में लोहे की रॉड से पीटा और उसे टॉयलेट सीट पर पटक दिया।

बाथरूम में ही कर दिया बंद

इस घटना में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। अरूणा का दिल तब भी नहीं कांपा- उसने बच्ची को बाथरूम में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह अरूणा बच्ची को उठाकर अस्पताल ले गई- जहां पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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26 गवाहों को किया पेश

इसके बाद मामला थाने पहुंचा और लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई। मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम ने IPC की धारा 302 के तहत हत्या और धारा 182 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। मामले में चार्जशीट दायर की गई और मामला कोर्ट पहुंचा। जहां पर सुनवाई चली और मुकदमे के दौरान कोर्ट में 26 गवाहों को पेश करने, सभी दलीलों को सुनकर अदालत ने बच्ची की मां को दोषी पाया।

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मां को मिली कठोर सजा

अब बीते कल जिला सिरमौर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नाहन गौरव महाजन की अदालत ने इस मामले पर फैसला सुनाया है। अदालत ने अरूणा चौहान को दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास और एक लाख रुपया जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

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आजीवन कारावास में रहेगी

वहीं, जुर्माना अदा न करने की सूरत में अरूणा को एक साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा अदालत ने अरूणा को IPC की धारा 182 के तहत 6 महीने के कठोर कारावास और 1000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए हैं। यह जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में दोषी अरूणा को दो महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।

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