#अपराध

May 6, 2025

हिमाचल : 8वीं की छात्रा के साथ शिक्षक ने होटल में 10 दिन तक की नीचता, मिली ऐसी सजा

अदालत ने आरोपी शिक्षक को सुनाई 25 साल की कठोर सजा

शेयर करें:

Himachal Shimla News

शिमला। देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल में समाज को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया था। मामले में एक शिक्षक ने 8वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर उसके साथ 10 दिन तक होटल में दुष्कर्म किया था। अब इस मामले में पीड़िता को तीन साल बाद न्याय मिला है। कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 

किस जिला का है यह मामला

गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को तार तार करने वाला यह मामला शिमला जिला के ठियोग में साल 2022 को सामने आया था। छात्रा एक निजी स्कूल में पढ़ती थी। लेकिन आठ नवंबर 2022 को छात्रा शाम को स्कूल से घर नहीं लौटी। छात्रा के घर ना पहुंचने पर उसके परिजनों ने देहा पुलिस थाना में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस जब इस मामले की जांच कर रही थी। तो पता चला कि स्कूल का एक शिक्षक भी गायब है।

 

यह भी पढ़ें : विक्रमादित्य बोले: पहाड़ चीरकर शिमला से रामपुर तक बनाएंगे फोरलेन, केंद्र को लिखी चिट्ठी

छात्रा को शिमला से कुल्लू ले गया था शिक्षक

पुलिस ने शिक्षक की लोकेशन ट्रेस की तो उसकी लोकेशन कुल्लू जिला के भुंतर में मिली। पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए 18 नवंबर को शिक्षक और लापता छात्रा को जगतसुख के एक होटल से बरामद कर लिया। जब पुलिस ने छात्रा के बयान दर्ज किए तो उसने चौंकाने वाले खुलासे किए। छात्रा ने बताया कि वह पारिवारिक कारणों से परेशान थी, जिसके चलते वह घर छोड़ कर चली गई।

 

यह भी पढ़ें : दृष्टिबाधित का दुर्गम क्षेत्र में किया ट्रांसफर, बोला हिमाचल हाईकोर्ट- दिव्यांगों के साथ यह नहीं कर सकते

क्या बोली थी पीड़ित छात्रा

इस दौरान शिक्षक भी उसके साथ ही था। शिक्षक ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू की और केस जिला कोर्ट पहुंचा। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी उपजिला न्यायवादी संगीता जस्टा ने  की। उन्होंने अदालत में 18 गवाह पेश किए। 

यह भी पढ़ें : हिमाचल : स्कूटी सवार दंपती की आवारा सांड से भिड़ंत, पति ने तोड़ा दम- पत्नी की हालत नाजुक

अदालत ने सुनाई सख्त सजा

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर शिक्षक को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी शिक्षक को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। दोषी को सजा सुनाते हुए अदालत ने सख्त टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा कि पीड़िता शिक्षक पर विश्वास करती थी, लेकिन शिक्षक ने उसके साथ विश्वासघात किया। उसने न केवल छात्रा का अपहरण किया बल्कि भरोसे का अनुचित लाभ उठाते हुए उसका यौन शोषण भी किया, जो एक अक्षम्य अपराध है।

पेज पर वापस जाने के लिए यहां क्लिक करें

ट्रेंडिंग न्यूज़
LAUGH CLUB
संबंधित आलेख