#अपराध
February 21, 2026
हिमाचल: सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती, शादी करूंगा कह युवक ने कई बार नोची युवती; अब मुकरा
शादी का झांसा देकर युवती से किया गलत काम
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कुल्लू। देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश में आए दिन प्रदेश की बेटियों का शोषण हो रहा है। शातिर युवक सोशल मीडिया के माध्यम से लड़कियों से जान पहचान बढ़ा कर उनसे दोस्ती क रहे हैं और बाद में शादी का झांसा देकर उनकी इज्जत को तार तार कर देते हैं। हिमाचल के कुल्लू जिला से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक युवती की सोशल मीडिया के माध्यम से एक युवक से दोस्ती हुई।
नंबर बदले गए और बातें होने लगी। जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। जिसका फायदा उठाते हुए युवक ने युवती के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बना लिए। इतना ही नहीं अब युवक शादी से मुकर गया है। जिसके चलते युवती पुलिस की शरण में पहुंची और मामला दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसारए मामला जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली से सामने आया है। जिसने न सिर्फ पीड़िता के परिवार को झकझोर कर रख दियाए बल्कि समाज में भी चिंता की लहर फैला दी है। मनाली निवासी एक युवक पर आरोप है कि उसने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और बाद में शादी करने से मुकर गया।
बताया जा रहा है कि युवती और आरोपी की जान-पहचान 2014 में सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। शुरू में दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे शादी की बातचीत में बदल गई। लेकिन 2020 में अचानक युवक ने संपर्क तोड़ दिया।
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इसके बावजूद, 2023 में उसने फिर से युवती से संपर्क किया और जनवरी महीने में 18 से 23 तारीख के बीच मनाली के एक होटल में शादी का भरोसा दिलाकर युवती के साथ संबंध बनाए। उसके बाद से उसने युवती का फोन उठाना भी बंद कर दिया, जिससे पीड़िता मानसिक रूप से परेशान हो गई।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने कहा कि आयोग इस पूरे मामले पर निगरानी रख रहा है और जांच पूरी तरह पारदर्शी होगी। उन्होंने कहा कि जो भी सच्चाई और सबूत सामने आएंगे।
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उनके आधार पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही महिला आयोग ने यह भी कहा कि पीड़िता को हर तरह की मदद दी जाएगी और जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाएगी।
पीड़िता की शिकायत मिलने के बाद कुल्लू पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 69 और 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब होटल के रिकॉर्ड, सोशल मीडिया चैट और अन्य जरूरी सबूत इकट्ठा कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान और जो सबूत मिलेंगे, उनके आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।