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January 24, 2026

हिमाचल शर्मसार: बोल-सुन न सकने वाली पोती से दादा ने की हैवानियत, कोर्ट ने सुनाई 25 साल की सजा

अदालत ने दादा को सुनाई कठोर सजा

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हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से बच्चियों, युवतियों और महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों का ग्राफ बढ़ गया है। सूबे में आए दिन बच्चियां, युवतियां और महिलाएं यौन उत्पीड़न व दुष्कर्म जैसे अपराधों का शिकार हो रही हैं।

नाबालिग से किया दुष्कर्म

इन मामलों में पीड़िताओं को इंसाफ पाने के लिए लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला हमीरपुर जिले से सामने आया है- जहां अदालत ने लगभग 3 साल की सुनवाई के बाद नाबालिग दिव्यांग पोती के साथ नीचता करने वाले आरोपी दादा को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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दादा ने कई बार किया दुष्कर्म

जानकारी के अनुसार, मामला साल 2022 में का है- जब पीड़िता पांचवीं कक्षा में पढ़ती थी। पीड़िता मूकबधिर है और उस समय वो विशेष बच्चों के स्कूल में पढ़ती थी। आरोपी 71 वर्षीय दादा ने एक बार नहीं बल्कि कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया।

बच्ची ने शिक्षक को बताया सच

बच्ची ने हिम्मत जुटाकर सितंबर 2022 में स्कूल के शिक्षक को पूरी बात इशारों में बताई। बच्ची ने बताया कि आरोपी दादा साल 2017 से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। लड़की ने बताया कि दादा ने अश्लील वीडियो दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

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अश्लील वीडियो भी दिखाई

बच्ची ने बताया कि वो उसे किसी से कुछ भी ना बताने की जान से मारने की धमकी देता था। बच्ची की बात सुनकर शिक्षक के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिक्षक ने इस बाबत संस्थाान के प्रधानाचार्य को सूचित किया। फिर मामले ने तूल पकड़ा और कई बड़े खुलासे हुए।

घर में करता था दुष्कर्म

बच्ची की बात सुनते ही माता-पिता बच्ची को लेकर पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। उधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में खुलासा हुआ कि दादा अपनी ही पोती के साथ घर में बार-बार दुष्कर्म करता था।

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कोर्ट पहुंचा मामला

मामले में चार्जशीट दायर की गई और मामला कोर्ट पहुंचा। जहां पर सुनवाई चली और मुकदमे के दौरान कोर्ट में कई गवाहों को पेश करने, सभी दलीलों को सुनकर अदालत ने 71 वर्षीय दादा को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता विशेष रूप से दिव्यांग (बधिर एवं मूक) होने के कारण अपराध की गंभीरता और भी बढ़ जाती है।

दोषी को मिली कठोर सजा

अब बीते कल विशेष पोक्सो अदालत हमीरपुर ने आरोपी दादा को पर अलग-अलग धाराओं के तहत जुर्माना लगाया है और सजा सुनाई है। कोर्ट ने BNS और पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी को 25 साल के कठोर कारावास के साथ 50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। वहीं, जुर्माना ना देने पर सजा की वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही अदालत ने अदालत ने आरोपी को धारा 506 IPC के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास व जुर्माना और पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत एक साल के कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ ही चलेंगी।

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