#अपराध
July 2, 2025
हिमाचल में नशा तस्कर पर शिकंजा : 1.27 करोड़ की संपत्ति जब्त, स्कॉर्पियो सहित दो प्रॉपर्टी भी सील
नशे के कारोबार से बनाई थी करोड़ों की संपत्ति
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कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। कांगड़ा पुलिस ने एक कुख्यात नशा तस्कर की 1.27 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त कर ली है। इस कार्रवाई को दिल्ली स्थित सफेमा (SAFEMA) अथॉरिटी ने भी हरी झंडी दे दी है। यह कदम एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(एफ) के तहत उठाया गया है, जो नशे के कारोबार से अर्जित संपत्ति की जब्ती की अनुमति देता है।
बतौर रिपोर्टर्स, यह मामला धर्मशाला पुलिस द्वारा 6 अप्रैल को किए गए एक बड़े ड्रग्स ऑपरेशन से जुड़ा है, जिसमें संजय कुमार उर्फ छप्पन और उसकी साथी सुमन कुमारी को 1.246 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था।
इस गिरफ्तारी के बाद थाना धर्मशाला में उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। यह कानून ऐसे अपराधों के लिए 10 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान रखता है।
जांच में खुलासा हुआ कि संजय कुमार उर्फ छप्पन ने नशे के अवैध कारोबार से करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की थी। पुलिस द्वारा जब्त की गई संपत्तियों में शामिल हैं-
एक अचल संपत्ति जिसकी कीमत लगभग 1.02 करोड़ रुपये है
दूसरी संपत्ति जिसकी कीमत 22.59 लाख रुपये है
एक महिंद्रा स्कॉर्पियो जिसकी अनुमानित कीमत 2.17 लाख रुपये है
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, छप्पन पर पहले से भी एनडीपीएस एक्ट के तहत 18 मार्च 2018 को एक मामला दर्ज है। इसके अलावा आईपीसी की विभिन्न धाराओं में तीन और केस उस पर पहले से दर्ज हैं। इससे पहले पुलिस ने उसकी 51 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर ली थी।
कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने साफ शब्दों में कहा कि नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज़ की जाएगी। उन्होंने कहा, इस धंधे में संलिप्त कोई भी व्यक्ति कानून से नहीं बच पाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ उनकी संपत्तियों की जांच और जब्ती का सिलसिला भी लगातार जारी रहेगा।