हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि अब वे आम लोगों के साथ-साथ पुलिसकर्मियों पर भी हमला करने से नहीं डर रहे। ताजा मामला हमीरपुर जिले से सामने आया है, जहां किराए के पैसों को लेकर शुरू हुआ एक मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया।
आरोपी ने टैक्सी चालक पर जानलेवा हमला कर दिया। हद तो तब हो गई, जब मामले को शांत कराने और आरोपी को काबू करने पहुंची पुलिस टीम पर भी उसने हमला बोल दिया। इस दौरान एक पुलिस अधिकारी के घायल होने की भी खबर है।
नायरा पेट्रोल पंप के पास तड़के 4 बजे हुआ पूरा विवाद
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मामला जिला हमीरपुर के भोरंज इलाके से सामने आया है। यह घटना बीते मंगलवार सुबह करीब 4 बजे भोरंज थाना क्षेत्र के मनोह स्थित नायरा पेट्रोल पंप के पास हुई। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक और टैक्सी चालक के बीच किराए के पैसों को लेकर कहासुनी हो गई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी युवक ने अपना आपा खो दिया और टैक्सी चालक पर हमला कर दिया। हमले में टैक्सी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।
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पुलिस को रोकने की कोशिश पर आरोपी ने कर दी हाथापाई
घटना की सूचना मिलते ही भोरंज पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने जब आरोपी को शांत कराने और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसने पुलिस टीम के साथ भी हाथापाई शुरू कर दी। इस दौरान एक पुलिस अधिकारी को चोटें आईं। हालांकि, इंस्पेक्टर प्रशांत की अगुवाई में पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया।
हमले में टैक्सी चालक गंभीर रूप से घायल
हमले में घायल टैक्सी चालक की पहचान 48 वर्षीय दिनेश कुमार के रूप में हुई है। दिनेश कुमार मंडी जिले की बल्ह तहसील के गुटकर गांव के रहने वाले हैं। घटना के बाद उन्हें गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज हमीरपुर ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
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आरोपी की भी हुई पहचान, भोरंज का ही रहने वाला है युवक
पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवक की पहचान प्रदीप राणा पुत्र जगदीश के रूप में हुई है। वह हमीरपुर जिले के भोरंज क्षेत्र के नुहाड़ा गांव, डाकघर दिम्मी का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ड्यूटी में बाधा डालने पर भी कड़ी कार्रवाई
हमीरपुर के एडिशनल एसपी राजेश उपाध्याय ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थाना भोरंज में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 121(1) और 132 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है।
