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October 23, 2025

सुक्खू सरकार ने रिटायर होने वाले सरकारी कर्मियों को दी बड़ी राहत, बढ़ जाएगी पेंशन

रिटायरमेंट से अगले माह इन्क्रीमेंट लगने का पेंशन में मिलेगा लाभ

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Pension Benefits

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला लिया है, जिससे राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने जा रहा है। अब जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें उनके रिटायरमेंट के अगले महीने से देय इन्क्रीमेंट का लाभ पेंशन में शामिल किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू हुआ नियम

बतौर रिपोर्टर्स, यह प्रावधान अब केवल 1 जुलाई या 1 जनवरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर महीने सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। स संबंध में प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार ने सभी विभागों को आदेश जारी किए हैं। इस आदेश की प्रतियां राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, लोक सेवा आयोग, और सभी स्वायत्त संस्थाओं को भी भेजी गई हैं ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।

 

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दरअसल, यह फैसला केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया था कि जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें भी 1 जुलाई या 1 जनवरी को मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) का लाभ **पेंशन की गणना** में शामिल किया जाएगा।

प्रदेश सरकार ने केंद्र के आदेश को अपनाया

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर किसी कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति से पहले पूरी सेवा अवधि पूरी की है और उसका कार्य तथा आचरण संतोषजनक रहा है, तो उसे यह लाभ दिया जाना चाहिए। हालांकि यह लाभ केवल पेंशन की गणना के लिए होगा,यानी ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट या अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

 

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केंद्र सरकार ने 20 मई को यह नियम लागू किया था, जिसके बाद हिमाचल सरकार ने भी इसे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार ने इसमें एक बड़ा सुधार यह किया कि अब यह प्रावधान केवल साल में दो बार (जुलाई और जनवरी) नहीं, बल्कि हर महीने रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा।

केंद्र की पुनर्विचार याचिका हुई थी खारिज

अब यदि कोई कर्मचारी किसी महीने की 30 या 31 तारीख को सेवानिवृत्त होता है और उसका वार्षिक इन्क्रीमेंट अगले महीने की पहली तारीख को देय है, तो उस वृद्धि का लाभ उसकी पेंशन गणना में जोड़ दिया जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब सेवानिवृत्ति के तुरंत अगले महीने से ही कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर 11 अप्रैल 2023 को दिया गया अपना फैसला 18 दिसंबर 2024 को फिर बरकरार रखा था, जब केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि इस तरह का लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलना चाहिए जिन्होंने सेवानिवृत्ति से पहले पूरी सेवा अवधि पूरी की है।

पहले से लाभ लेने वालों पर असर नहीं

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी पहले इस मुद्दे पर अदालतों का रुख कर चुके हैं और अपने मामलों में निर्णय प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें उनके मामलों के अनुसार ही लाभ मिलता रहेगा। यदि किसी को पहले से अतिरिक्त भुगतान किया जा चुका है, तो वह रकम अब सरकार वापस नहीं लेगी।

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