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July 7, 2025
सुक्खू सरकार का बड़ा बदलाव- भर्ती प्रक्रिया से अनुबंध कॉलम हटाया, सभी पदों पर नियमों के तहत होगा चयन
कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को भेजे निर्देश
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शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में सरकारी भर्तियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती का प्रावधान पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। सरकार के कार्मिक विभाग ने साफ कर दिया है कि अब सरकारी नौकरियों में केवल नियमित नियुक्ति ही की जाएगी। इस बदलाव के तहत भर्ती एवं सेवा शर्तों से जुड़े नियमों में भी आवश्यक संशोधन कर दिए गए हैं।
सरकार के इस निर्णय के बाद कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने-अपने विभागों में भर्ती एवं पदोन्नति से संबंधित नियमों में तत्काल बदलाव करें। विशेष रूप से नियमों के उस कॉलम 15 ए को हटा दिया गया है, जो अब तक अनुबंध आधारित नियुक्तियों से जुड़ा था।
भले ही अनुबंध प्रथा को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन नियमित नियुक्तियों में अब दो साल की परिवीक्षा (प्रोबेशन) अवधि अनिवार्य होगी। यदि आवश्यकता हुई तो इसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं, अगर किसी कर्मचारी की पदोन्नति एक ही समूह के भीतर होती है, जैसे ग्रुप-C से ग्रुप-C, तो प्रोबेशन नहीं लगेगा। लेकिन ग्रुप-B से ग्रुप-A जैसी पदोन्नतियों में यह अवधि लागू रहेगी।
संशोधित नियमों के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि भर्ती प्रक्रिया में कोई भ्रम या अस्पष्टता न रहे। कार्मिक विभाग का यह कदम युवाओं को स्थायी सरकारी रोजगार का अवसर देने और भर्ती प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम पहल के रूप में देखा जा रहा है।