#यूटिलिटी
May 20, 2025
हिमाचल में अब नहीं मिलेगी बिजली बिल पर सब्सिडी- जानिए क्या है पूरा मामला
2022 में दी थी छूट, अब वापस ली गई- जेब पर पड़ेगा असर
शेयर करें:
शिमला। हिमाचल प्रदेश में हजारों बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ा आर्थिक झटका दिया है। अब राज्य में बिना NOC के लगाए गए घरेलू बिजली कनेक्शनों पर बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी।
इसके बजाय इन उपभोक्ताओं से सबसे अधिक घरेलू दरों के आधार पर बिजली बिल वसूला जाएगा, जिसमें 10 फीसदी अतिरिक्त राशि भी शामिल होगी। इससे प्रदेश भर में लगभग 45 हजार उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा, जिन्हें अब बिजली के बिल चुकाने में पहले से अधिक धन खर्च करना पड़ेगा।
पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में जनवरी 2022 से 31 मार्च 2024 के बीच उपभोक्ताओं को बिना NOC के घरेलू बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई थी। इस दौरान सामान्य घरेलू दरों पर बिल जारी किए गए थे। मगर अब वर्तमान सरकार ने इस नीति में बदलाव करते हुए इन उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त कर दी है। नतीजतन, उपभोक्ताओं को अब सब्सिडी रहित दरों पर बिल चुकाना होगा।
बिजली बोर्ड प्रबंधन ने अब ऐसे उपभोक्ताओं को बिना सब्सिडी वाले बिल भेजने शुरू कर दिए हैं। जिन लोगों को अभी बिल नहीं मिले हैं, उन्हें भी आगामी दिनों में उच्च दर पर बिल जारी होंगे। इतना ही नहीं, बोर्ड की योजना है कि इन उपभोक्ताओं से पिछले एक साल का बकाया (एरियर) भी वसूला जाए। इससे उपभोक्ताओं की आर्थिक परेशानियां और बढ़ने वाली हैं। अनुमान है कि हर उपभोक्ता को 500 से 1000 रुपये तक का अतिरिक्त बिल चुकाना पड़ सकता है।
हालांकि, इस फैसले से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने साफ किया है कि बिना NOC वाले घरेलू कनेक्शनों को कमर्शियल में बदलने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। बोर्ड ने प्रेस नोट जारी कर स्पष्ट किया कि इस विषय में हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से भी कोई आदेश या प्रस्ताव नहीं आया है।
बिजली सप्लाई से जुड़े नियमों में संशोधन 21 जनवरी 2022 को किया गया था, जब उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 के अंतर्गत NOC की शर्त को हटाकर घरों में बिना NOC के मीटर लगाने की छूट दी गई थी। उस समय के आदेशों के अनुसार उपभोक्ताओं को सामान्य दरों पर बिजली मिल रही थी, लेकिन अब 2024-25 के टैरिफ ऑर्डर में यह प्रावधान किया गया है कि बिना NOC वाले कनेक्शन पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। यहां तक कि 2025-26 के लिए नियामक आयोग ने टैरिफ ऑर्डर में 10% अतिरिक्त शुल्क वसूलने की भी अनुमति दे दी है।
इस नए नियम के तहत प्रदेश भर में हजारों उपभोक्ताओं को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। सब्सिडी खत्म होने और पुराने बकाया की भरपाई से उनकी वित्तीय स्थिति पर सीधा असर पड़ेगा। अब देखना होगा कि सरकार इस फैसले पर कोई राहत देती है या नहीं।