#यूटिलिटी
February 18, 2025
हिमाचल में आसान नहीं होगा होम स्टे चलाना, इन शर्तों को करना होगा पूरा
होम स्टे संचालकों को राहत देने के साथ-साथ उन पर शिकंजा भी कसा गया है
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शिमला। हिमाचल प्रदेश में अब होमस्टे का पंजीकरण आसान नहीं होगा। सुक्खू सरकार ने हिमाचल में चल रहे होम स्टे को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में होम स्टे चलाने के लिए कई मानकों का पालन करने की शर्त रखी गई है।
दरअसल, सुक्खू सरकार ने नई होमस्टे योजना-2025 को राजपत्रित पर प्रकाशित कर दी है। इसमें होम स्टे संचालकों को राहत देने के साथ-साथ उन पर शिकंजा भी कसा गया है। होम स्टे को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को कैटेगिरी में बांटा गया है। ऐसे में अब इस योजना को लेकर सुझाव व आपत्तियां दर्ज करवाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
सुक्खू सरकार द्वारा पंजीकरण को लेकर कई तरह की 18 मानकों का पालन करने जरूरी हैं। नई योजना में शर्तें निर्धारित करने के साथ-साथ होम स्टे के कमरों व बाथरूम के साइज भी निर्धारित किए गए हैं। नई होम स्टे योजना को लेकर पर्यटन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इस योजना को लेकर होम स्टे संचालक 2 मार्च तक आपत्तियां और सुझाव दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद नए नियमों के तहत ही होम स्टे पंजीकृत हो पाएंगे।
पर्यटन विभाग द्वारा अधिसूचना के अनुसार, फार्म हाउस, बगीचों और चाय बागान में भी होमस्टे चला सकेंगे। इसके लिए पंजीकरण शुल्क और नवीकरण शुल्क भी निर्धारित कर दिया गया है। होम स्टे का नवीकरण करवाने की स्थित में शुल्क पंजीकरण शुल्क के समान ही होगा।
नए नियमों के तहत होम स्टे को पंजीकृत करने के लिए होम स्टे संचालकों को कुछ शर्तें माननी होंगी। जैसे कि-