#यूटिलिटी

July 19, 2025

हिमाचल के लिए जरूरी खबर: पुरानी कार बेचने से पहले भरना होगा टोल टैक्स का बकाया; जानें नए नियम

भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए टोल टैक्स नियमों में किया बदलाव

शेयर करें:

Toll Plaza Himachal

शिमला। अगर आप समय से टोल टैक्स नहीं चुका रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपके टोल टैक्स ना चुकाने की वजह से आपको क्या परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। दरअसल भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए टोल टैक्स नियमों में बदलाव किया है। अगर आपकी गाड़ी पर टोल टैक्स बकाया हैए तो अब आप उसे ना तो बेच पाएंगे और ना ही किसी और के नाम ट्रांसफर कर सकेंगे।

टोल टैक्स होता क्या है ?

आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर टोल टैक्स होता क्या है ? जब आप अपनी गाड़ी किसी विशेष सड़क पर चलाते हैं तब आपसे टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की वसूली की जाती है। आमतौर पर ये टैक्स राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग पर लिया जाता है। इस पैसे से सड़कों, पुलों और सुरंगों का रखरखाव किया जाता है। अब आमतौर पर एक जिम्मेदार नागरिक इस पैसे का भुगतान करता है लेकिन कुछ लोग इसे नहीं चुकाते और टालते रहते हैं। ऐसे में सरकार ने एक नया नियम लाया है जो ऐसे लोगों को मुश्किल में डाल सकता है।

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल: सड़क से फिसली बाइक, खाई में गिरे सवार के ऊपर जा गिरी, मौके पर थमी सांसें

आप बेच नहीं पाएंगे अपनी गाड़ी

चलिए अब सड़क परिवहन मंत्रालय के जारी किए नए नियम को समझते हैं। इसके मुताबिक अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचने या फिर ट्रांसफर करने की सोच रहे हैं तो इससे पहले ये चेक किया जाएगा कि आपके व्हीकल पर कोई टोल टैक्स तो बकाया नहीं है। अगर इस चेकिंग में कोई फॉल्ट मिलता है तो आप ना तो अपनी गाड़ी बेच पाएंगे और ना ही उसे ट्रांसफर कर पाएंगे। मंत्रालय के मुताबिक इस नियम से टोल टैक्स की चोरी पर रोक लगेगी क्योंकि बकाया टोल टैक्स चुकाने के बाद ही गाड़ी बेचने या ट्रांसफर के लिए तैयार होगी। 

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल से मात्र 75 रुपए में हरिद्वार पहुंचाएगी यह ट्रेन, अनुराग ठाकुर ने किया रेल सेवा का शुभारंभ

ना मिलेगा NOC ना मिलेगी RC

अगर आपके वाहन पर टोल टैक्स बकाया है तो 30 दिनों के बाद आपको एक इलेक्ट्रॉनिक चालान मिलेगा। इसमें गाड़ी का नंबर, बकाया राशि और भुगतान करने की आखिरी तारीख की पूरी जानकारी दी गई होगी। अगर समय पर इसका भुगतान नहीं किया गया तो आपको अब पैनल्टी भी देनी पड़ेगी। बिना इस चालान का भुगतान किए आपको ना NOC मिलेगा ना ही नई RC और ना ही कोई नया दस्तावेज।

 

नोट : ऐसी ही तेज़, सटीक और ज़मीनी खबरों से जुड़े रहने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।

 

ट्रेंडिंग न्यूज़
LAUGH CLUB
संबंधित आलेख