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June 26, 2025
सुक्खू सरकार ने महिला होम स्टे संचालकों को दी बड़ी राहत, पंजीकरण में मिलेगी इतनी छूट; जानें
सरकार ने जारी की अधिसूचना,सख्ती से करना होगा नियमों का पालन
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शिमला। हिमाचल प्रदेश में होम स्टे व्यवसाय को बढ़ावा देने और विशेषकर महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने होम स्टे नियम.2025 लागू कर दिए हैं। बुधवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। नए नियमों के तहत अब महिला होम स्टे मालिकों को पंजीकरण शुल्क में 5 फीसदी की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
इतना ही नहीं बल्कि हिमाचल के जनजातीय जिला के दुर्गम क्षेत्र पांगी में होम स्टे के पंजीकरण शुल्क में 50 फीसदी की विशेष छूट दी गई है। वहीं यदि कोई संचालक एक साथ तीन साल का पंजीकरण शुल्क जमा करता है, तो उसे 10 फीसदी की अतिरिक्त रियायत भी मिलेगी। यह कदम दुर्गम क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार ने बीते रोज बुधवार को इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।
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नए नियमों के अनुसार होम स्टे को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जिसमें सिल्वर, गोल्ड और डायमंड श्रेणी को बनाया गया है। इन श्रेणियों के हिसाब से नगर निगम, टीसीपी और पंचायत क्षेत्रों में पंजीकरण शुल्क अलग.अलग तय किया गया है। निर्धारित शुल्क में भी महिला संचालकों को 5 फीसदी की अतिरिक्त छूट मिलेगी। सरकार ने सभी श्रेणियों के होम स्टे के लिए किराये की अधिकतम सीमा भी निर्धारित कर दी है। जो इस प्रकार है-

नियमों के अनुसार हर होम स्टे में हिमाचली व्यंजन परोसना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कमरों में हस्तशिल्प और पारंपरिक वास्तुकला को बढ़ावा देने की भी शर्त रखी गई है। यह हिमाचली संस्कृति के संरक्षण और पर्यटकों को स्थानीय अनुभव देने की दिशा में बड़ा कदम है।
ग्रामीण इलाकों के होम स्टे में यदि कमरे से संलग्न शौचालय नहीं है तो वहां अलग से शौचालय की सुविधा दी जा सकती है। यह निर्णय स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में रखकर लिया गया है।
एक होम स्टे में अधिकतम छह कमरे या 12 सिंगल बेड की अनुमति होगी।
पंजीकरण के लिए अब आवेदन ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। 60 दिनों के भीतर आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा, अन्यथा उसे स्वीकृत मान लिया जाएगा यदि सभी दस्तावेज पूर्ण हों।
सभी होम स्टे इकाइयों में अब CCTV कैमरे अनिवार्य होंगे। इसके अलावा एक रजिस्टर, सत्यापित बिल, और ऑनलाइन भुगतान विकल्प रखना आवश्यक होगा। यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो संबंधित इकाई पर कार्रवाई की जाएगी।