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May 3, 2025

हिमाचल की संजौली मस्जिद पूरी की पूरी ही अवैध , सभी पांच मंजिलों को गिराने के दिए आदेश

संजौली मस्जिद के मालिकाना हक के दस्तावेज पेश नहीं कर पाया वक्फ बोर्ड

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Sanjauli Mosque shimla himachal

शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। संजौली मस्जिद पूरी की पूरी ही अवैध है जिसे तोड़ने के आदेश नगर निगम शिमला आयुक्त ने दे दिए हैं। इससे पहले तीन मंजिलों को गिराने के आदेश जारी हुए थे, लेकिन आज शनिवार को सुनवाई में अब आयुक्त कोर्ट ने नीचे की दो मंजिलों को भी तोड़ने का फरमान जारी कर दिया है और इसके फाइनल ऑर्डर जारी कर दिए हैं।

आज एमसी कोर्ट में हुई सुनवाई

आज शनिवार को संजौली मस्जिद विवाद को लेकर नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान आयुक्त ने पाया कि मस्ज़िद की निचली दो मंजिलें भी अवैध हैं और इन्हें गिराने के आदेश जारी किए। अपने आदेशों में नगर निगम आयुक्त ने कहा कि संजौली में पुराना ढांचा गिराने के बाद नया निर्माण किया गया था। इस दौरान पुराना ढांचा गिराने और नए निर्माण के लिए मस्जिद कमेटी ने नगर नगर से अनुमति नहीं ली थी। संजौली मस्जिद निर्माण में हिमाचल प्रदेश नगर निगम एक्ट का वायलेशन किया गया और ऐसे में यह पूरी मस्जिद ही अवैध है। अब मस्जिद के निचली दो मंजिलों को भी गिराया जाएगा।

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क्या बोले वक्फ बोर्ड के वकील

आज की सुनवाई में वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा कि इस जगह मस्जिद 1947 से पहले की थी जिसको तोड़कर बनाया गया। नगर निगम कोर्ट ने पूछा कि यदि मस्जिद 1947 से पहले की थी तो पुरानी मस्जिद को तोड़कर नई बनाने के लिए नगर निगम से नक्शा सहित अन्य जरूरी अनुमति क्यों नहीं ली गई। नियमों को ताक पर रखकर सारी मस्जिद बनाई गई। पौने घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। दोपहर एक बजे के बाद नगर निगम आयुक्त भूपिंदर अत्री ने अपना फैसला सुनाया। जिसमें साफ कहा कि पूरी मस्जिद अवैध है, इसे गिराया जाए।

क्या कहते हैं नगर निगम आयुक्त

दरअसल निगम आयुक्त की कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से संजौली मस्जिद के मालिकाना हक के दस्तावेज जमा करवाने को कहा था, लेकिन वक्फ बोर्ड ना तो पिछली सुनवाई में यह कागज पेश कर पाया और ना ही आज की सुनवाई में वक्फ बोर्ड संजौली मस्जिद के मालिकाना हक के कागज पेश कर पाया। जिसके चलते दस्तावेजों के आभाव में नगर निगम आयुक्त ने पूरी मस्जिद को गैर काूननी बताते हुए इसे हटाने के आदेश दे दिए हैं।

वक्फ बोर्ड नहीं पेश कर पाया मालिकाना हक के दस्तावेज

बता दें कि आज नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई होनी थी। जिसमें वक्फ बोर्ड को संजौली मस्जिद के मालिकाना हक के कागज पेश करने थे। हालांकि आमतौर पर शिमला एमसी आयुक्त की कोर्ट शनिवार को लगती है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस केस की 8 मई तक जजमेंट देने के आदेश दिए हैं। 

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5 अक्तूबर को दिए थे तीन मंजिलों को गिराने के आदेश

नगर निगम शिमला आयुक्त की कोर्ट ने ही इससे पहले पांच अक्तूबर को संजौली मस्जिद की ऊपर की 3 मंजिलों को गिराने के आदेश दिए थे। एमसी आयुक्त के आदेश के बाद संजौली मस्जिद की ऊपर की तीन मंजिलों को हटाने को तोड़ने का काम चल रहा है। मस्जिद की छत पूरी तरह से हटाई जा चुकी है। जबकि चौथी मंजिल का एक लेंटर भी तोड़ा जा चुका है। 

 

इस फैसले के बाद संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड नगर निगम आयुक्त के इस निर्णय को उच्च अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं।

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