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June 25, 2025

हिमाचल : पेंशनभोगियों को इस डेट से पहले जमा करवाना होगा ये सर्टिफिकेट, नहीं तो भूल जाएं लाभ

पेंशनरों को जमा करवाना होगा जीवन प्रमाण पत्र

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himachal news

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी पेंशन भोगियों से अपील की है कि वे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना जीवन प्रमाण-पत्र समय पर जमा करें, ताकि उन्हें पेंशन वितरण में किसी प्रकार की बाधा न हो। यह प्रमाण पत्र 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 के बीच जमा करवाना अनिवार्य होगा।

कहां से मिलेगा जीवन प्रमाण पत्र?

पेंशन भोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (http://himkosh.hp.nic.in) से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रमाण पत्र भरने के बाद उसे किसी भी राजपत्रित अधिकारी, बैंक मैनेजर, पंचायत सचिव या पटवारी से सत्यापित करवा कर नजदीकी ट्रेजरी में जमा करवाना होगा।

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डिजिटल विकल्प भी उपलब्ध

इसके अलावा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। पेंशनर बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से [www.jeevanpramaan.gov.in](https://www.jeevanpramaan.gov.in) पोर्टल पर डिजिटल प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए राज्य के किसी भी कोषागार कार्यालय, सीएससी (Common Service Center) या एनआईसी कार्यालय में जाकर बायोमेट्रिक मशीन से सत्यापन करवाया जा सकता है।

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यदि किसी पेंशनभोगी ने पहले से आधार संख्या कोष कार्यालय में दर्ज करवा रखी है, तो वह कहीं से भी डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र दे सकता है, और उसे व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में दस्तावेज लाकर जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

विभाग की अपील

डिजिटल माध्यम से जमा किया गया जीवन प्रमाण पत्र एक वर्ष तक मान्य रहेगा। इससे पेंशनभोगियों को हर साल कोष कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वित्त विभाग के प्रवक्ता ने सभी पेंशनभोगियों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर जीवन प्रमाण पत्र जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि पेंशन वितरण प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए और उन्हें समय पर भुगतान प्राप्त हो सके।

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