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November 18, 2025
हिमाचल में सिर्फ 2 रूपए में बनेगा वोट- 18 साल पूरी कर चुके युवा ऐसे करें आवेदन
प्रदेश में पंचायत चुनावों की तैयारी जोरों पर
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शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की तैयारी तेजी से जारी है। अंतिम मतदाता सूची में यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम शामिल नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे अभी भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब तक चुनाव का शेड्यूल जारी होने तक लोग अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन दे सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नहीं है, तो वे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी या उपायुक्त कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए -
⦁ आपको निर्धारित फॉर्म भरना होगा
⦁ फॉर्म दोहरी प्रति में जमा करना होगा
⦁ सिर्फ 2 रुपये शुल्क देना होगा
यह आवेदन तब तक किया जा सकता है जब तक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं हो जाता।
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अगर किसी का नाम नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वे भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
इसके लिए आपको-
⦁ संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी या SDM ऑफिस में आवेदन जमा करना होगा
⦁ निर्धारित फॉर्म दोहरी प्रति में जमा करना होगा
⦁ इसके लिए 50 रुपये शुल्क देना होगा
⦁ चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले तक आवेदन किया जा सकता है।
राज्य चुनाव आयोग ने सभी मतदाता सूचियां अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं। आप अपना नाम वोटर सारथी ऐप के माध्यम से देख सकते है। पंचायत चुनावों की तैयारी तेजी से जारी है। प्रदेश की कुल 3577 ग्राम पंचायतों में से अब तक 3548 पंचायतों और सभी 70 शहरी निकायों की मतदाता सूचियां तैयार कर ली गई हैं।
शेष 29 पंचायतों की मतदाता सूचियों को भी पूरी तैयारी के साथ अंतिम रूप दिया जा रहा है और यह प्रक्रिया 1 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी, ताकि सभी पात्र मतदाता समय पर सूची में अपना नाम सुनिश्चित कर सकें।
आपको बता दें कि, जो युवा 1 अक्टूबर2025 तक 18 साल के हो चुके हैं , वे वोट बनाने के लिए पूरी तरह योग्य है। अगर अंतिम सूची में आपका नाम नहीं है, तो आप तुरंत निर्धारित फॉर्म भरकर जिला निर्वाचन अधिकारी/उपायुक्त कार्यालय में दोहरी प्रति के साथ अपना आवेदन जमा करा सकते हैं।