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April 10, 2025
सुक्खू सरकार को झटका, JBT का इन्क्रीमेंट वापस लेने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
सरकार से 3 हफ्ते में मांगा जवाब
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शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें JBT को दिए जाने वाले इन्क्रीमेंट को वापस लेने की बात कही गई थी। ये सभी JBT अनुबंध पर नियुक्त हुए थे। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा की कोर्ट ने इस मामले में सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है।
सुक्खू सरकार ने इसी साल 20 मार्च को एक कार्यालयीन आदेश जारी कर अनुबंध पर नियुक्त JBT के लिए अनुबंध अवधि के दौरान इन्क्रीमेंट और पेंशन के लिए गिने जाने वाले फायदों को वापस लेने के आदेश जारी किए थे। आदेश में कहा गया था कि JBT से अनुबंध अवधि में दिए गए इन फायदों को वापस लिया जाएगा। इस आदेश के खिलाफ 1997 में JBT पद पर तैनात याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली। उनकी दलील है कि 9 साल बाद 2006 में उन्हें नियमित किया गया, लेकिन उन्हें इन्क्रीमेंट और पेंशन का लाभ नहीं दिया गया।
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बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें इन्क्रीमेंट समेत सभी फायदों का हकदार मानकर सरकार ने इन्हें बहाल करने को कहा। फिर मार्च में सरकार की ओर से एक हुक्मनामा आ गया कि अनुबंध अवधि में दिए गए इन फायदों को वापस लेने के लिए वसूली की जाएगी। अब हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से वसूली के इस आदेश पर रोक लगा दी है।
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आपको बता दें कि बुधवार को JBT समेत करीब 150 अन्य याचिकाकर्ताओं ने हिमाचल सरकार की वसूली के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। माना जा रहा है कि इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला न केवल हिमाचल प्रदेश, बल्कि बाकी राज्यों के लिए भी एक नजीर बनेगा।