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March 28, 2025

सुक्खू सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने शराब पर लगाए पीके सेस वसूली पर लगाई रोक

की प्रति बोतल पर लगाया था प्राकृतिक खेती और मिल्क सेस

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Himachal High court

शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने शराब पर प्राकृतिक खेती सेस वसूली पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं हिमाचल हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इस मामले से संबंधित सारा रिकॉर्ड भी अपने पास रख लिया है। इस मामले की अब अगली सुनवाई दो अप्रैल को रखी गई है। 

सुक्खू सरकार ने पिछले साल लगाया था सेस

दरअसल हिमाचल की सुक्खू सरकार ने पिछले साल नवंबर माह में प्रदेश में पीके सेस लगाने का ऐलान किया था। सरकार ने शराब की प्रति बोतल पर 10 रुपए पीके यानी प्राकृतिक सेस लगाया था। हालांकि शराब की प्रति बोतल पर उससे पहले ही 10 रुपए मिल्क सेस वसूला जा रहा था। 

 

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हाईकोर्ट चले गए थे शराब विक्रेता

शराब के इस पीके सेस को लेकर शराब विक्रेताओं ने साल 2024 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें आरोप लगाया गया था। कि 27 मार्च 2024 को जब शराब के ठेके नीलाम किए गए, उस समय सरकार ने 23 मार्च 2024 की अधिसूचना को हटा दिया था। लेकिन बाद में सितंबर 2024 में एक्साइज पॉलिसी में संशोधन कर 10ण्37 खंड को फिर से उसमें जोड़ दिया। सरकार के इस फैसले से शराब विक्रेताओं को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है।

 

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विक्रेताओं के अनुसार प्रदेश सरकार ने इस पॉलिसी में शराब को बेचने और खरीदने के लिए न्यूनतम मूल्य 10 प्रतिशत से अधिकतम मूल्य 30 फीसदी तय किया था। सरकार की अधिसूचना के अनुसार निर्धारित मूल्य से ऊपर या नीचे शराब बेचने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया था। जुर्माने में पहली बार 15 हजार, दूसरी बार 25 हजार, तीसरी बार 50 हजार और चौरी बार एक लाख रुपए रखा गया था।

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