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May 1, 2025
हिमाचल हाईकोर्ट ने हड़ताली शिक्षकों को सस्पेंड करने पर सुक्खू सरकार से मांगा जवाब
13 मई को होगी सुनवाई
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शिमला। हिमाचल प्रदेश में हड़ताल पर बैठे प्राथमिक शिक्षकों को सस्पेंड करने से जुड़े मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने प्रदेश की सुक्खू सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब देने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ यह भी कहा है कि अगर सरकार एक सप्ताह में जवाब नहीं देती है तो प्रार्थियों द्वारा रिकॉर्ड में रखे गए तथ्यों के आधार पर ही कोर्ट अपना फैसला सुना देगा।
हिमाचल हाईकोर्ट ने इस मामले में शिक्षा सचिव सहित स्कूल शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 मई 2025 को होगी। कोर्ट ने यह आदेश जगदीश शर्मा, संजय, प्रताप ठाकुर और राम सिंह राव द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
कोर्ट में दायर याचिका में शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने उनके संवैधानिक अधिकारों को दबाने के लिए एक तरफा कार्रवाई की है। उनका आरोप है कि उन्हें सस्पेंड करने के साथ ही उनके हेडक्वार्टर भी दूर.दूर तय किए गए हैं। जबकि उनके मामले में ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि उन्हें जिस आरोप में सस्पेंड किया गया है, उसमें रिकॉर्ड से किसी छेड़छाड़ की कोई बात ही उत्पन्न नहीं होती है।
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बता दें कि प्राथमिक शिक्षकों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ बीते 26 अप्रैल को चौड़ा मैदान में प्रदर्शन किया था। जिसके लिए उन्होंने शिक्षा विभाग को पहले ही नोटिस दे रखा था। बावजूद इसके शिक्षा विभाग ने 10 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया। इतना ही नहीं इन पर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। अब यह शिक्षक शिक्षा निदेशालय के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं।