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February 18, 2025

हिमाचल: पीजीटी टैक्स का बकाया अब 31 मार्च तक जमा होगा, सरकार ने दी मोहलत 

आखिरी तारीख तक टैक्स जमा नहीं कराने वालों को नहीं मिलेगी पासिंग

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PGT TAX

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पैसेंजर गुड्स टैक्स की बकाया पैनल्टी और विशेष पथ कर जमा करने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी है। राज्य के टैक्सी ऑपरेटर्स, ट्रक ऑपरेटर्स व कॉन्ट्रैक्ट कैरिज ऑपरेटर्स 10 फीसदी छूट के साथ बकाया राशि जमा कर सकेंगे। 

टैक्स से ज्यादा हो गई है पैनल्टी

यह राहत उन कमर्शियल व्हीकल मालिकों  के लिए है, जिन्होंने अभी तक पैसेंजर गुड्स टैक्स की बकाया पेनल्टी और विशेष पथ कर जमा नहीं किया है। आर्थिक समस्या के कारण कई वाहन मालिकों ने अभी तक बकाया रकम जमा नहीं की है। अगर इस बीच डिफॉल्टर उपभोक्ता अपने वस्तु कर जमा नहीं करवाते हैं तो उनके ट्रक के नंबर को सीज कर दिया जाएगा। उसके बाद ट्रक की पासिंग और फिटनेस का कार्य नहीं होगा। बीबीएन में 10,000 से अधिक ट्रक हैं। इनमें से 25 फीसदी ट्रक संचालकों ने अपना गुड्स टैक्स इसलिए जमा नहीं करवाया है कि उन पर पेनल्टी टैक्स से भी ज्यादा लग गई है।

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... वरना पासिंग रोक दी जाएगी

राज्य के परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सरकार से इस राहत का ऐलान करते हुए कहा कि इस फैसले से प्रदेश के हजारों ट्रक, बस, पिक-अप सहित अन्य कमर्शियल वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि वाहन मालिक 31 मार्च 2025 तक पीजीटी।टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें विशेष पथ कर (एसआरटी) से संबंधित सुविधाएं नहीं मिलेंगी, और उनके वाहनों की पासिंग भी रोक दी जाएगी।

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आमदनी बढ़ाना चाहती है सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार के 2023-24 के बजट में कुल राजस्व प्राप्तियां 37,999 करोड़ रुपये अनुमानित हैं। पैसेंजर गुड्स टैक्स (पीजीटी) वाणिज्यिक वाहनों पर लगाया जाने वाला कर है, जो राज्य की स्वयं की कर राजस्व का हिस्सा होता है। 2023-24 में, राज्य का कुल कर राजस्व 13,026 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 20% अधिक है।

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