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March 26, 2026

हिमाचल: 'प्यारी बहना' के ₹1500 पर लगा ब्रेक, पुराने फॉर्म हो गए रद्दी- जानें वजह व नई शर्तें

जमा करवाना होगा सालान आय का प्रमाण पत्र

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Pyari Behna Yojna

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना के तहत मिलने वाली 1500 रुपये की राशि के लिए अब महिलाओं को नए सिरे से आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा पात्रता के नियमों में बदलाव और 2 लाख रुपये से कम वार्षिक आय की शर्त जोड़ने के बाद पुराने सभी आवेदन अब अमान्य हो जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अब सरकार के औपचारिक आदेशों का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद नया आवेदन फॉर्म जारी किया जाएगा।

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 क्या हैं नए बदलाव और पात्रता की शर्तें ?

योजना को अधिक पारदर्शी और जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं:

  • आय प्रमाण पत्र अनिवार्य: अब आवेदन के साथ परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
  • पुराने आवेदन निरस्त: पूर्व में जमा किए गए लाखों आवेदन अब मान्य नहीं होंगे। पात्र महिलाओं को नए फॉर्म में अपनी जानकारी भरनी होगी।
  • BPL परिवारों को प्राथमिकता: नए फॉर्म में बीपीएल (BPL) श्रेणी की महिलाओं के लिए एक अलग कॉलम होगा, ताकि उन्हें सीधे योजना से जोड़ा जा सके।
  • ग्राम सभा का अनुमोदन: आवेदनों की जांच के बाद ग्राम सभा से अनुमोदन अनिवार्य होगा, ताकि अपात्र लोग योजना का लाभ न उठा सकें।

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मंडी जिला: आंकड़ों की जुबानी

योजना की जटिलता और छंटनी का अंदाजा मंडी जिले के आंकड़ों से लगाया जा सकता है:

  • कुल प्राप्त आवेदन: 1.19 लाख
  • अब तक लाभान्वित महिलाएं: 3,187
  • ग्राम सभा से वापस आए पात्र आवेदन: मात्र 300 (लगभग)
  • जारी बजट (2024): 2.70 करोड़ रुपये

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विभाग की तैयारी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक सुमित खिम्टा ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही सरकार के नए दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे, नए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नए फॉर्म में आय सीमा का विशेष ध्यान रखा गया है ताकि केवल पात्र महिलाओं को ही इस सम्मान निधि का लाभ मिल सके। जो महिलाएं पहले आवेदन कर चुकी हैं, उन्हें भी अब नए नियमों के अनुसार आय प्रमाण पत्र तैयार रखना चाहिए ताकि प्रक्रिया शुरू होते ही वे दोबारा आवेदन कर सकें।

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