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April 5, 2025
संजौली मस्जिद मामला: आज हिमाचल वक्फ बोर्ड को देना था जवाब, देखें किस वजह से टली सुनवाई
अगल सुनवाई 19 अप्रैल को
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शिमला। शिमला के संजौली में मस्जिद की अवैध मंजिलों के मामले की नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में सुनवाई शनिवार को नहीं हो पाई। हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड को इस अहम सुनवाई में जवाब पेश करना था। लेकिन एक वकील की मौत के कारण बार काउंसिल के एब्सटेन करने पर सुनवाई टल गई। अब अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी।
नगर निगम आयुक्त की कोर्ट को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 8 मई तक इस मामले को निपटाने की मोहलत दी है। समय की कीम को देखते हुए 26 अप्रैल को होने वाली सुनवाई की तारीख को बदलकर 5 अप्रैल किया गया था।
संजौली मस्जिद मामले का केस कोर्ट में लड़ रहे वकील जगत पाल ने बताया कि साथी वकील के असामयिक निधन के कारण शिमला जिला बार एसोसिएशन ने शनिवार को एब्सटेन का कॉल दिया था। इसी को देखते हुए नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में सुनवाई टली है।
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इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में इस मामले को 8 मई तक निपटाने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने इसमें लगातार हो रही देरी को देखते हुए सख्ती बरतते हुए निर्धारित तारीख तक मामला नहीं निपटाने पर 9 मई को अवमानना याचिका का सामना करने की बात कही थी।
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देवभूमि संघर्ष समिति ने इस पूरे मामले में आखिर तक लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। समिति के संयोजक भारत भूषण ने कहा कि शिमला नगर निगम आयुक्त की कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले की सुनवाई की तारीख को प्रीपोन किया है, उसे देखकर लग रहा है कि सुक्खू सरकार को सदबुद्धि आ गई है। आपको बता दें कि समिति ने बीते दिनों सरकार और प्रशासन की सदबुद्धि के लिए हवन किया था।
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हाईकोर्ट ने बीते साल 21 अक्टूबर 2024 को हुई सुनवाई में एमसी आयुक्त शिमला को 20 दिसंबर 2024 तक निगम की अदालत में चल रहे मुकदमे को निपटाने के आदेश दिए थे। क्योंकि संजौली मस्जिद की निचली दो मंजिल को लेकर निगम आयुक्त कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया था। इस पर कोर्ट ने निचली मंजिलों पर भी रिपोर्ट देने को कहा है।
नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने बीते साल 5 अक्टूबर 2024 को संजौली मस्जिद की ऊपर की तीन मंजिलों को गिराने के आदेश जारी किए थे। जिसके लिए तीन माह का समय दिया गया था। लेकिन पैसे की कमी के चलते संजौली मस्जिद की ऊपर की तीन मंजिलों को तोड़ने काम कई बार रूक गया।