#यूटिलिटी
September 17, 2025
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मोदी सरकार ने पेंशन से जुड़े नियम में किया बड़ा बदलाव; जानें
अब 20 साल सेवा के बाद भी पेंशन का अधिकार
शेयर करें:

शिमला। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक नई और राहत भरी सौगात दी है। पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग ने CCS (Implementation of UPS under NPS) नियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया है। नए प्रावधानों के लागू होने के बाद अब उन कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा जो 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS लेना चाहते हैं।
नियमों के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी 20 वर्ष की नौकरी पूरी करने के बाद वीआरएस लेता है तो उसे प्रो-राटा आधार पर पेंशन मिलेगी। यानी सेवा अवधि के हिसाब से निश्चित भुगतान का लाभ दिया जाएगा। हालांकि, पूरी गारंटीड पेंशन का अधिकार केवल तब मिलेगा जब कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करेगा।
यह भी पढ़ें : धर्मपुर त्रासदी की माता के गूर ने पहले ही कर दी थी भविष्वाणी, लोगों ने हलके में ली
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने जानकारी दी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत यह बदलाव किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी 20 साल पूरे करने के बाद वीआरएस चुनता है, तो उसके सेवा वर्षों को 25 से विभाजित करके पेंशन तय होगी। इस तरह उन्हें आनुपातिक आधार पर लाभ मिलेगा।
नई अधिसूचना के अनुसार, वीआरएस लेने वाले कर्मचारी निम्न सुविधाएं भी प्राप्त कर सकेंगे:-
यह भी पढ़ें : धर्मपुर बस अड्डे से मिला सबक, CM सुक्खू बोले अब नहीं दोहराई जाएगी ऐसी गलती
अगर वीआरएस लेने वाले कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके कानूनी जीवनसाथी को फैमिली पेंशन का अधिकार होगा। और यदि सुनिश्चित भुगतान शुरू होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो भी जीवनसाथी को उसी दिन से फैमिली पेंशन दी जाएगी।