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June 19, 2025

सुक्खू सरकार के इस विधायक को HC ने जारी किया नोटिस, पद पर मंडरा रहा है खतरा-जानें पूरी खबर

23 जुलाई को अगली सुनवाई

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शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डिप्टी व्हिप पद को लेकर दायर एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करते हुए वर्तमान में इस पद पर तैनात विधायक केवल सिंह पठानिया को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के आग्रह पर पूर्व सरकार के कार्यकाल में नियुक्त मुख्य व्हिप और डिप्टी व्हिप के नामों को याचिका से हटाने की अनुमति भी प्रदान कर दी है।

याचिकाकर्ता का तर्क

याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में तर्क दिया है कि, हिमाचल सरकार द्वारा मुख्य व्हिप और डिप्टी व्हिप के पदों के सृजन के लिए बनाया गया कानून संविधान की मूल भावना और वित्तीय अनुशासन के विपरीत है।

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याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि इन पदों का गठन महज राजनीतिक लाभ देने के उद्देश्य से किया गया, ताकि सत्ता में रहने वाली पार्टी अपने भीतर संतुलन बना सके।

राजकोष पर पड़ा अतिरिक्त बोझ

याचिका में वित्तीय दृष्टिकोण से भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जब वर्ष 2018-19 में यह कानून अस्तित्व में आया, उस समय राज्य पहले से ही ₹41,000 करोड़ के ऋण तले दबा हुआ था।

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लेकिन इसके बावजूद ऐसे गैर-आवश्यक पदों का सृजन किया गया, जिससे राजकोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। आज छह वर्षों बाद यह ऋण बढ़कर ₹90,000 करोड़ के पार हो चुका है।

23 जुलाई को अगली सुनवाई

याचिकाकर्ता का कहना है कि किसी भी दल की सरकार हो, सभी ने राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसे पदों का सहारा लिया है, जो न तो प्रशासनिक आवश्यकता हैं और न ही वित्तीय रूप से औचित्यपूर्ण। बहरहाल, इस याचिका को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं और सबकी निगाहें 23 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत इस मामले पर विस्तृत बहस सुनकर निर्णय ले सकती है।

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