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April 19, 2025

हिमाचल: संजौली मस्जिद के दस्तावेज पेश नहीं कर पाया वक्फ बोर्ड, 3 मई तक का वक्त मिला

कागज नहीं मिले तो 7 तक रोज होगी सुनवाई 

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Sanjauli-Masjid-shimla

शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद मामले की शनिवार को एमसी की कोर्ट में सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड मस्जिद के कागजात पेश नहीं कर पाया। बोर्ड ने 3 मई तक की मोहलत मांगी है। अब शिमला एमसी की कोर्ट ने कहा है कि 3 मई तक दस्तावेज पेश न करने की स्थिति में रोजाना सुनवाई कर मामले पर फैसला लिया जाएगा।

 

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इससे पहले भी वक्फ बोर्ड कागजात पेश करने के लिए दो बार मोहलत मांग चुका है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इस मामले पर एमसी कोर्ट को 8 मई तक हर हाल में फैसला करना है, वरना उसे अवमानना का सामना करना पड़ेगा। अगर आज हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड मस्जिद के दस्तावेज पेश कर देता तो शिमला एमसी कोर्ट आज ही अंतिम फैसला सुना देता। लेकिन बोर्ड ने कागजात दिखाने के लिए तीसरी बार मोहलत मांगी है। 

 

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अवैध मंजिलों की दीवार गिराने को कहा

शिमला एमसी की कोर्ट ने संजौली मस्जिद कमेटी से ऊपर की दो अवैध मंजिलों की दीवार गिराने को कहा है। मस्जिद कमेटी के अनुसार, अभी इस पर भी काम चल रहा है। मस्जिद कमेटी के प्रधान मोहम्मद लतीफ ने कहा कि शिमला एमसी की कोर्ट ने कमेटी को 3 मई तक का समय कागजात दिखाने के लिए दिया है। 

 

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अवैध है मस्जिद : रेजिडेंट वकील बोले

संजौली के स्थानीय नागरिकों की ओर से पैरवी कर रहे वकील जगत पाल ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस मामले की निपटारे के लिए नगर निगम आयुक्त की अदालत को 6 हफ्तों का वक्त दिया था जिसकी समय सीमा 8 मई को खत्म हो रही है।  अगर 3 मई को अंतिम आर्डर नहीं आता है तो एमसी की कोर्ट रोजाना 7 मई तक मामले की सुनवाई कर अंतिम आदेश देगी। जगत पाल ने कहा कि वक्फ़ बोर्ड से 15 साल में पहली बार मस्जिद के राजस्व रिकॉर्ड मांगे गए हैं, लेकिन बोर्ड के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मस्जिद पूरी तरह से अवैध है। 

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