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February 12, 2025

हिमाचल पुलिस भर्ती और तबादलों में होगा बदलाव- राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार

पुलिस संशोधन विधेयक 2024- स्टेट कैडर बनाने की तैयारी

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HIMACHAL POLICE

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के धर्मशाला स्थित तपोवन में हुए शीत सत्र के दौरान प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया था। अब यह विधेयक राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल के माध्यम से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही इसे प्रदेश में लागू किया जा सकेगा। 

तबादले और भर्ती प्रक्रियाओं में बदलाव 

बताते चलें कि इस विधेयक का उद्देश्य पुलिस कांस्टेबलों के तबादले और भर्ती प्रक्रियाओं में बदलाव लाना है, साथ ही यह अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों को भी लेकर आया है जो राज्य की पुलिस व्यवस्था को और प्रभावी बनाएंगे।

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जिला से स्टेट केडर बनेंगे

यह विधेयक मुख्य रूप से पुलिस कांस्टेबलों के तबादले को जिले से राज्य स्तर पर लाने का प्रस्ताव रखता है। अब तक कांस्टेबलों के तबादले जिले के भीतर होते थे, लेकिन इस संशोधन के बाद इनका स्थानांतरण राज्य स्तर पर होगा। चूंकि यह विषय समवर्ती सूची में आता है, राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा है।

विधेयक के कुछ प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:

1. कांस्टेबलों का राज्य काडर: यदि यह विधेयक कानून बनता है, तो हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती राज्य काडर के तहत पुलिस बोर्ड द्वारा की जाएगी, न कि जिला स्तर पर। इससे राज्यभर में समान भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।

 

2. गैर राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की भर्ती: अब कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की भर्ती पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा। इसके साथ ही, इन अधिकारियों का एक जिले से दूसरे जिले में तबादला भी संभव होगा, जिससे कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

 

3. सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर रोक: नए विधेयक के तहत, पुलिस को किसी भी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यह प्रावधान सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।

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4. लोक सेवकों को सुरक्षा: सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर विधेयक में प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसके तहत उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।

 

5. शिकायतों के निपटारे: इसके तहत, नियुक्तियों के मामले में यदि वरिष्ठ अधिकारी अनुपलब्ध होते हैं, तो सरकार को कनिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारियों को नामित करने का अधिकार मिलेगा। इससे शिकायतों के निपटारे में तेज़ी आएगी।

राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार

अब इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। यदि राष्ट्रपति इसे स्वीकृति प्रदान करते हैं, तो यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती और तबादलों को लेकर एक नई व्यवस्था लागू हो जाएगी, जो पुलिस व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, सुचारु और प्रभावी बनाएगी।  

 

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सरकार के अनुसार, हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य राज्य पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना है, साथ ही यह पुलिसकर्मियों की भर्ती, तबादला और सुरक्षा से संबंधित नए प्रावधानों को भी लेकर आया है। 

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