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April 21, 2026

हिमाचल पंचायत चुनाव : आज जारी हो सकता है शेड्यूल, कई पंचायतों पर होगी धनवर्षा

वनाधिकार दावों के लंबित मामले वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव

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Himachal Panchayat election schedule released today sukhu government

शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों से पहले सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। इस फैसले का सीधा असर गांवों की राजनीति और आपसी माहौल पर पड़ सकता है।

कई पंचायतों पर होगी धनवर्षा

सरकार ने ऐलान किया है कि जिन पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान और सभी सदस्य निर्विरोध चुने जाते हैं- उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऐसी पंचायतों को 10 लाख रुपये की अनुदान राशि मिलेगी।

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पंचायतों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

इसी तर्ज पर अगर किसी पंचायत समिति में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सभी सदस्य बिना मुकाबले चुने जाते हैं- तो उसे 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं, जिला परिषद स्तर पर पूरी टीम के निर्विरोध चुने जाने पर 15 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा।

बिना चुनावी मुकाबले के चुने तो...

पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में जिला उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग का कहना है कि यह योजना केवल उन्हीं संस्थाओं पर लागू होगी, जहां सभी पदाधिकारी बिना चुनावी मुकाबले के चुने जाएं।

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कम होगा चुनावी खर्च

सरकार का मानना है कि इससे गांवों में आपसी सहमति बढ़ेगी, चुनावी खर्च कम होगा और विवादों की स्थिति भी घटेगी। साथ ही विकास कार्यों पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा। हालांकि, इस योजना में घोषित अनुदान राशि को लेकर अभी अंतिम फैसला बाकी है।

CM लेंगे आखिरी फैसला

सूत्रों के अनुसार, सरकार स्तर पर इस राशि को बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी संकेत दिए हैं कि प्रोत्साहन राशि में इजाफा किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के शिमला पहुंचने के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

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आज जारी हो सकता है शेड्यूल

इधर, पंचायती राज चुनावों का शेड्यूल भी जल्द जारी होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। मतदाता सूचियों, बैलेट पेपर, मतदान केंद्रों और कर्मचारियों की तैनाती जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। माना जा रहा है कि कार्यक्रम जारी होते ही संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। वहीं 24 अप्रैल को मतदाता सूचियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।

कौन ले सकता है चुनाव में हिस्सा?

एक और महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन लोगों के वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत दावे लंबित हैं, उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाएगा। यानी अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वनवासी, जिनके दावे अभी तक निपटे नहीं हैं, वे भी पंचायती राज चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे।

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