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April 22, 2025

हिमाचल: पुराने BPL धारकों को नहीं करना होगा आवेदन, यहां जानिए कब तक जारी रहेगी प्रक्रिया

पुरानी सूची के लाभार्थियों को बड़ी राहत

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himachal news

शिमला। हिमाचल प्रदेश में बीपीएल परिवारों की सूची को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत इच्छुक परिवार 30 अप्रैल तक संबंधित ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान प्रदेश सरकार ने बीपीएल की पुरानी सूची में शामिल 2,66,304 परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत भरा फैसला लिया है।

पुरानी सूची के लाभ जारी रहेंगे

जब तक नई बीपीएल सूची को ग्राम सभा की मंजूरी नहीं मिल जाती और पुरानी सूची से नाम नहीं हटाए जाते, तब तक पुराने लाभार्थियों को सरकारी सुविधाएं मिलती रहेंगी।

 

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साथ ही, संबंधित ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) को निर्देश दिए गए हैं कि वे पुराने सूची में शामिल पात्र परिवारों को बीपीएल प्रमाणपत्र भी जारी करें।

आवेदन प्रक्रिया और नई सूची की तैयारी

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सभी BDO को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नए आवेदनकर्ताओं की जांच के लिए अब ग्राम सभा के बजाय तीन सदस्यीय वेरिफिकेशन कमेटी गठित की गई है, जिसमें पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं।

 

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यह कमेटी न सिर्फ नए आवेदनों की छानबीन करेगी, बल्कि पुरानी बीपीएल सूची की समीक्षा भी करेगी। यदि कोई परिवार तय मानकों पर खरा नहीं उतरता तो उसका नाम सूची से हटा दिया जाएगा।

जांच और ग्राम सभा में पुष्टि

- वेरिफिकेशन कमेटी द्वारा तैयार सूची 15 जून तक पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी।
- इसके बाद जुलाई में ग्राम सभा में इन सूचियों पर चर्चा और मंजूरी की प्रक्रिया होगी।

इन मापदंडों पर होंगे परिवार सूची से बाहर

  • पक्का मकान होने पर
  • कोई सदस्य आयकर दाता हो
  • वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक हो
  • एक हेक्टेयर से अधिक भूमि हो
  • कोई सदस्य सरकारी/अर्ध-सरकारी/निजी नौकरी में हो

फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई व्यवस्था

अगर बीपीएल सूची में शामिल किसी परिवार का सदस्य नए परिवार के रूप में आवेदन करता है, तो उसे अगले 3 साल तक बीपीएल सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त और एकल महिलाओं को इस नियम से छूट दी गई है।

 

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खंड स्तरीय समिति का होगा अंतिम निर्णय

ग्राम सभा की संस्तुति के बाद खंड स्तरीय समिति (SDM की अध्यक्षता में) दस्तावेजों की जांच के बाद इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को मंजूरी देगी। समिति का निर्णय तब तक मान्य होगा, जब तक उसके खिलाफ कोई लिखित साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाए। वहीं, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने कहा कि, जब तक पुराने नाम सूची से नहीं हटते तब तक वे सभी परिवार बीपीएल प्रमाणपत्र के हकदार रहेंगे और सभी सुविधाओं का लाभ उठाते रहेंगे।

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