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March 4, 2025

हिमाचल की अर्थवयवस्था संभाल रहे शराबी- करोड़ों लीटर शराब गटक सुक्खू सरकार को किया मालामाल

राज्य सरकार का सवा पांच करोड़ लीटर शराब बिक्री का लक्ष्य

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liquor in himachal

शिमला। हिमाचल प्रदेश में मार्च के अंत तक शराब बिक्री का लक्ष्य सवा पांच करोड़ लीटर पूरा होने का अनुमान है। इस लक्ष्य को राज्य सरकार ने पिछले साल अप्रैल में लागू की गई अपनी नई एक्साइज पॉलिसी में तय किया था। इसे न्यूनतम गारंटीकृत कोटा माना जाता है, जिसे हर हाल में पूरा करना अनिवार्य है। इस बिक्री से राज्य सरकार को लगभग 2700 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

शराब बिक्री के लक्ष्य

आबकारी कराधान विभाग के मुताबिक, शराब बिक्री का यह आंकड़ा तय किया गया है और विभाग अपने निर्धारित कोटे के नजदीक पहुंच चुका है। 31 मार्च तक राज्य में शराब बिक्री 5 करोड़ लीटर को पार कर जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक नई पॉलिसी तैयार की जाएगी, जिसमें इन आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। 

साल 2024 के लिए निर्धारित बिक्री लक्ष्य

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आबकारी विभाग ने साल 2024 के लिए देशी शराब और अंग्रेजी शराब के लिए विभिन्न बिक्री लक्ष्य तय किए थे। इन आंकड़ों को देखें तो:

1. देशी शराब 

  • कांगड़ा: 52.27 लाख लीटर
  • शिमला: 40.41 लाख लीटर  
  • मंडी: 31.60 लाख लीटर

2. अंग्रेजी शराब

  • कांगड़ा: 34.28 लाख लीटर 
  • शिमला: 31.68 लाख लीटर
  • कुल्लू: 27.43 लाख लीटर

 जिलों में शराब बिक्री का आंकड़ा  

अंग्रेजी शराब की बिक्री में कांगड़ा, शिमला और कुल्लू जिलों का प्रमुख योगदान है। इन तीन जिलों में शराब विक्रेताओं के लिए बिक्री लक्ष्य की पूर्ति में काफी गति देखने को मिली है। अब फरवरी तक इन जिलों ने अपने निर्धारित लक्ष्य का 90 प्रतिशत पूरा कर लिया है। 

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देशी शराब की बिक्री का स्थिति

देशी शराब के मामले में कांगड़ा का सबसे बड़ा योगदान है, जहां 52.27 लाख लीटर शराब बिक्री का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद शिमला और मंडी के लक्ष्य क्रमशः 40.41 लाख लीटर और 31.60 लाख लीटर थे।  आबकारी विभाग ने पॉलिसी में यह भी सुनिश्चित किया है कि शराब विक्रेताओं को हर हाल में अपना न्यूनतम गारंटीकृत कोटा पूरा करना होगा। 

 वित्तीय वर्ष के लिए नई पॉलिसी तैयार

अब आबकारी विभाग सरकार से मंजूरी प्राप्त करने के बाद, अगले वित्तीय वर्ष के लिए नई एक्साइज पॉलिसी तैयार करेगा। इसमें न्यूनतम गारंटीकृत कोटा और अन्य दिशा-निर्देशों को शामिल किया जाएगा। विभाग को इस पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी लेनी है, और उसके बाद ही शराब के ठेकों की नीलामी के आधार पर कदम उठाए जाएंगे।

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