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July 23, 2025
हिमाचल पुलिस सख्त: आपदा में झूठी अफवाह फैलाने वालों पर दर्ज होगी FIR, मिलेगी सजा
रील, व्यूज और लाइक्स के लिए डर फैलाने वालों की खैर नहीं; सभी जिलों को जारी हुए सख्त निर्देश
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शिमला। हिमाचल प्रदेश में मानसून की मार और आपदा के बीच अब अफवाह फैलाना महंगा पड़ेगा। राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने सभी जिलों के SP को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि आपदा से जुड़ी झूठी या गुमराह करने वाली जानकारी शेयर करने वालों पर तुरंत FIR दर्ज की जाए।
आपदा के दौरान कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स द्वारा व्यूज़ और लाइक्स के लालच में पुराने वीडियो शेयर करना आम हो चला है। ये वीडियो अक्सर बिना किसी पुष्टि के वायरल होते हैं और लोगों में डर, घबराहट और अफरा-तफरी फैलाते हैं। कई डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बिना जांच के इन्हें चला देते हैं, जिससे स्थिति और भी बिगड़ जाती है।
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पुलिस के अनुसार, अफवाहों की वजह से न सिर्फ जनता गुमराह होती है, बल्कि राहत एवं बचाव कार्य भी बाधित होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्यभर की पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखें। किसी भी गुमराह करने वाली पोस्ट, तस्वीर या वीडियो पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा।
झूठी सूचनाएं फैलाने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 153A (सांप्रदायिक तनाव भड़काने), 196(2), 356 और 505(1)(B) (भय फैलाने, अफवाह फैलाने) के तहत मामला दर्ज होगा। साथ ही आईटी एक्ट की धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
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पुलिस मुख्यालय ने साफ किया है कि सोशल मीडिया यूज़र कोई भी जानकारी शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य करें। साथ ही यदि किसी को किसी झूठी या डर फैलाने वाली पोस्ट की जानकारी मिलती है तो वे तुरंत स्थानीय पुलिस, 100 नंबर, या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें।